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डिप्टी मैनेजर ने 5 किसानों को बिना दस्तावेज दिया 19.62 लाख का कर्ज, केस

स्टेट बैंक आफ इंडिया के डिप्टी मैनेजर ने पाच किसानों को बिना गारटी व सबूतों के ही 19.62 लाख का कर्ज दे दिया। यह खुलासा बैंक के नए मैनेजर द्वारा जाच करवाने पर सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कारवाई शुरू कर दी है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 24 Jun 2018 07:07 PM (IST)Updated: Sun, 24 Jun 2018 07:07 PM (IST)
डिप्टी मैनेजर ने 5 किसानों को बिना दस्तावेज दिया 19.62 लाख का कर्ज, केस
डिप्टी मैनेजर ने 5 किसानों को बिना दस्तावेज दिया 19.62 लाख का कर्ज, केस

जागरण संवाददाता, तरनतारन : स्टेट बैंक आफ इंडिया के डिप्टी मैनेजर ने पाच किसानों को बिना गारटी व सबूतों के ही 19.62 लाख का कर्ज दे दिया। यह खुलासा बैंक के नए मैनेजर द्वारा जाच करवाने पर सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कारवाई शुरू कर दी है।

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डिप्टी मैनेजर बृजपाल पुत्र शिव लाल निवासी अटवा वकिया तहसील पूना उत्तर प्रदेश ने 5 किसानों हरदीप सिंह पुत्र सुखपाल सिंह निवासी गली बबलू मल्ल वाली तरनतारन, अमरीक सिंह पुत्र सरदूल सिंह निवासी गाव चुताला, हरनेक सिंह पुत्र करमजीत सिंह निवासी नूरदी बाजार तरनतारन, दर्शन सिंह पुत्र प्यारा सिंह निवासी गाव पलासोर व गुरिंदर सिंह पुत्र परमजीत सिंह निवासी नूरदी बाजार तरनतारन से मिलकर उन्हे एग्रीकल्चर लोन, गोल्ड लोन व किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिना दस्तावेजों व सबूतों के 19.62 लाख रुयये का लोन दे दिया। डिप्टी मैनेजर बृजपाल द्वारा जारी किए कर्ज की जब चीफ मैनेजर दीपक कुमार ने जाच की तो कर्ज की योजनाओं के तहत कोई भी रिकार्ड ना मिला। चीफ मैनेजर ने 15 फरवरी 2017 को एसएसपी तरनतारन के समक्ष शिकायत नंबर 177 दी। जिसकी जाच डीएसपी सब डिवीजन सतनाम सिंह ने की। उक्त जाच रिपोर्ट में डिप्टी मैनेजर बृजपाल पर सभी आरोप साबित हो गए। इसके बाद पुलिस ने बृजलाल व पाचों किसानों के खिलाफ थाना सिटी तरनतारन में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया।

थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंद्र भूषण ने बताया कि आगे की जाच कर रहे एएसआइ गुरमीत सिंह ने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी गई है।


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