तरतारन में जहरीली शराब से मौतों के मामले में 9 दिन बाद 36 और आरोपितों के खिलाफ चालान पेश
Poisonous Alcohol Case तरनतारन जिले में जहरीली शराब से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। मामले में 72 लोग आरोपित पाए गए थे। इस केस में 36 और लोगों के खिलाफ चालान पेश कर दिया गया है।
जेएनएन, तरनतारन। जिले में जहरीली शराब पीने से 100 से अधिक लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने नौ दिन के अंदर वीरवार को सीजेएम सुमित भल्ला की अदालत में दूसरा चालान पेश कर दिया। 485 पेज के चालान में भी 36 आरोपितों के नाम शामिल हैं। इससे पहले 27 अक्टूबर को थाना सदर पुलिस ने 36 आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया था। इस बार थाना सिटी पुलिस ने 36 आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया है। इस बार भी चालान के साथ लगाई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब में जहरीले केमिकल होने की बात है।
तरनतारन के एसएसपी ध्रुमन एच निंबाले का कहना है कि जहरीली शराब मामले में मारे गए कुछ लोग शहर के थे इसलिए थाना सदर के अलावा एक केस थाना सिटी में भी दर्ज किया गया था। सभी आरोपितों के खिलाफ धारा 302, 307 लगाई गई है। एसआइटी की जांच में 72 लोग आरोपित पाए गए थे। सभी के खिलाफ चालान अदालत में पेश किया जा चुका है।
मुख्य आरोपित अब भी फरार
जहरीली शराब के धंधे का मुख्य आरोपित रछपाल सिंह शाली निवासी ढोटियां अब तक फरार है। उसे भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जहरीली शराब पीने से मारे गए 100 से अधिक लोगों में से 33 के शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद केस मजबूत हो गया है। शराब में इथेनाल, मेथनाल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टाल्यूईन जहरीले केमिकल थे।
फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए लगाई याचिका
जहरीली शराब मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने के लिए सेशन जज हरप्रीत कौर की अदालत में वीरवार को याचिका लगाई गई। एसएसपी निंबाल ने बताया कि आरोपितों को जल्द सजा दिलाकर पीडि़तों को न्याय दिलाने के लिए याचिका लगाई गई है। सात अगस्त को मुख्यमंत्री ने भी पीडि़तों को आश्वासन दिया था कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाई जाएगी।