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पुलिस ने नहीं सुनी तो हाई कोर्ट ने चलाया डंडा, ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज

भिखीविड निवासी 28 वर्षीय नेनसी के विवाह में परिवार ने काफी दहेज दिया परंतु दहेज के लालची पति ने नेनसी को इस कदर यातनाएं दीं कि विवाह के सवा महीने बाद उसकी मौत हो गई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 05:43 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 05:43 PM (IST)
पुलिस ने नहीं सुनी तो हाई कोर्ट ने चलाया डंडा, ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज
पुलिस ने नहीं सुनी तो हाई कोर्ट ने चलाया डंडा, ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज

जासं, तरनतारन : भिखीविड निवासी 28 वर्षीय नेनसी के विवाह में परिवार ने काफी दहेज दिया, परंतु दहेज के लालची पति ने नेनसी को इस कदर यातनाएं दीं कि विवाह के सवा महीने बाद उसकी मौत हो गई। नेनसी के परिवार ने पुलिस को लाख दुहाई दी कि यह मामला दहेज उत्पीड़न का है। परंतु पुलिस ने धारा 174 के तहत पोस्टमार्टम करके मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। आखिर इंसाफ लेने के लिए परिवार ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटकाया। दस माह बाद अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो पुलिस ने नेनसी के पति समेत पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

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मोहल्ला निरंकारी भवन बलेर रोड भिखीविड निवासी विधवा महिला प्रेमपाल ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी नेनसी (28) का विवाह 15 जून 2020 को खालड़ा रोड भिखीविड निवासी योगराज चोपड़ा के बेटे सुरेश चोपड़ा से किया। विवाह में हैसियत से बढ़कर दहेज दिया। होंडा कार भी दी। परंतु स्कार्पियो की मांग करते सुरेश चोपड़ा ने अपने भाई पवन चोपड़ा, मां वीना राणी, पिता योगराज चोपड़ा व चचेरे भाई नीरज मल्होत्रा के साथ मिलकर नेनसी को शारीरिक और मानसिक तौर पर यातनाएं देनी शुरू की। नेनसी की 24 जुलाई 2020 को मौत हो गई। नेनसी के भाई सुमित कुमार ने एडवोकेट अमृत बाठ के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसकी सुनवाई को दस माह का समय लगा। तीन मई को अभी अदालत द्वारा सुनवाई शुरू करते हुए जिला पुलिस से जवाबतलबी की गई। अब थाना भिखीविड की पुलिस ने नेनसी की मां प्रेमपाल के बयानों पर उक्त पांचों लोगों के खिलाफ धारा 304 बी, 120बी आइपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। एक आरोपित है पहले जेल में

नेनसी की मौत के मामले में थाना भिखीविड पुलिस की ओर से नामजद किए आरोपितों में पवन चोपड़ा पहले ही जेल में है। उसके खिलाफ नशीली गोलियों का कारोबार करने का मामला दर्ज है। हालांकि पुलिस ने अभी बाकी आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस ने नहीं किया कोई पक्षपात: डीएसपी

सब डिवीजन भिखीविड के डीएसपी राजबीर सिंह कहते हैं कि इस मामले में पुलिस ने कोई पक्षपात नहीं किया। नेनसी के परिवार के ब्यान लेकर ही धारा 174 के तहत कार्रवाई की थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आते ही पुलिस ने थाना भिखीविड में आरोपितों खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी गई है।


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