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बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

जिला निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा जिले में बगैर मंजूरी के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 02 Aug 2021 04:48 PM (IST)Updated: Mon, 02 Aug 2021 04:48 PM (IST)
बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी
बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, संगरूर

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जिला निवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर संगरूर रामवीर द्वारा जिले में बगैर मंजूरी के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला समाज विरोधी तत्वों द्वारा ड्रोन व यूएवी के गलत उपयोग, कानूनी व्यवस्था की समस्या व सुरक्षा बनाए रखने हेतु लिया गया है। आदेश में कहा है कि रिग सेरेमनी, प्री-वैडिग फोटो शूट, शादी, विवाह समागम व सामाजिक इकट्ठ में ड्रोन उड़ाने के लिए जिला प्रशासन की लिखती आज्ञा लेनी होगी। जिले में सभी ड्रोन आप्रेटिग डीजीसीए के नियम मुताबिक संबंधित एसडीएम के पास रजिस्टर्ड होंगे। प्रत्येक ड्रोन को यूनीक आइडिटीफिकेशन नंबर जारी होगा। ड्रोन या यूएवी की बनावट, टाइप, यूनीक बाडी या चासी नंबर अलग से रजिस्टर्ड पर दर्ज किया जाएगा। ड्रोन पायलट ड्रोन उड़ाते समय नजर के सामने रखेंगे। एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सरहद, स्टेर्जिक स्थान, वायरल इंस्टालाजेशनज,पाबंदीशुदा क्षेत्र, सरकारी बिल्डिगों, सीएपीएफ व मिल्ट्री एरिया के नजदीक ड्रोन उडाने पर पाबंदी होगी। कोई भी ड्रोन 400 फीट से अधिक ऊंचा नहीं उड़ेगा। माइक्रो ड्रोन जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई व छोटे ड्रोन 120 मीटर की उंचाई से अधिक ऊपर नहीं उड़ेगें। मीडियम व बड़े ड्रोन एसडीएम की आपरेटर परमिट में दर्ज शर्त मुताबिक उड़ाए जा सकेंगे।


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