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बीएसएफ जवान की हत्यारे पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, संगरूर : शेरपुर में 9 अक्टूबर 2016 को तेजधार हथियारों से मौत के घाट

By JagranEdited By: Published: Thu, 09 Aug 2018 06:21 PM (IST)Updated: Thu, 09 Aug 2018 06:21 PM (IST)
बीएसएफ जवान की हत्यारे पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद
बीएसएफ जवान की हत्यारे पिता व दो पुत्रों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, संगरूर :

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शेरपुर में 9 अक्टूबर 2016 को तेजधार हथियारों से मौत के घाट उतारे गए बीएसएफ के जवान हरकृष्ण ¨सह उर्फ राजू (25) के कत्ल के मामले में अतिरिक्त सेशन जज जेएस मेहरोक ने वीरवार को तीन दोषियों जिसमें पिता व दो पुत्र हैं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि इसी मामले में नामजद एक महिला व उसकी दो बेटियों को अदालत ने बरी करने कर दिया है।

मृतक युवक हरकृष्ण ¨सह उर्फ राजू (25) के पिता गमदूर ¨सह निवासी शेरपुर ने पुलिस में बयान दर्ज करवाए थे कि हरकृष्ण राजू को बीएसएफ में नौकरी मिल गई थी। वह नौकरी पर ज्वाइन करने ही वाला था कि उससे पहले ही एक दिन रात को जब वह अपने घर वापस आ रहा था तो कर्मजीत ¨सह उर्फ निक्का व उसके पारिवारिक सदस्यों ने तेजधार हथियारों से हरकृष्ण सिंह उर्फ राजू पर हमला कर दिया। हरकृष्ण को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। पुलिस ने मामले में कर्मजीत ¨सह उर्फ निक्का पुत्र सुरजीत ¨सह, सुख¨वदर ¨सह उर्फ गग्गू पुत्र सुरजीत ¨सह, सुरजीत ¨सह पुत्र राम रत्न निवासी शेरपुर, सुरजीत ¨सह की पत्नी महेंद्र कौर, उसकी दो लड़कियों हरपाल कौर, सरबजीत कौर को नामजद कर लिया। अदालत ने मामले की सुनवाई संपन्न करते हुए वीरवार को कर्मजीत ¨सह, सुरजीत ¨सह व सुख¨वदर ¨सह उर्फ गगनदीप ¨सह गग्गू को उम्रकैद की सजा व 35-35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनवाई। मामले में नामजद तीनों महिलाओं को अदालत ने बरी कर दिया।


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