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चूरा पोस्त तस्करी के आरोपों बरी

जागरण संवाददाता, संगरूर : अतिरिक्त सेशन जज केके ¨सगला की अदालत ने चूरा पोस्त की तस्करी क

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Dec 2017 04:22 PM (IST)Updated: Wed, 13 Dec 2017 04:22 PM (IST)
चूरा पोस्त तस्करी के आरोपों बरी
चूरा पोस्त तस्करी के आरोपों बरी

जागरण संवाददाता, संगरूर :

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अतिरिक्त सेशन जज केके ¨सगला की अदालत ने चूरा पोस्त की तस्करी करने के आरोपों में 2 भाइयों सहित तीन व्यक्तियों को बरी करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के वकील सुरजीत ग्रेवाल ने बताया कि पुलिस थाना अमरगढ़ में 10 जनवरी 2015 को दर्ज मामले मुताबिक पुलिस पार्टी ने चे¨कग दौरान गांव फलेड़ा से गांव दौला ¨सह वाला को जाती सड़क पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रोककर तलाशी लेने पर 150 किलो चूरा पोस्त बरामद करने का दावा करते हुए ट्रक चालक कर्मजीत ¨सह निवासी रतनगढ़ व कंडक्टर मोहम्मद आसिफ उर्फ सन्नी निवासी मालेरकोटला को काबू करके उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत मामला दर्ज कर लिया। बाद में ट्रक के मालिक परमजीत ¨सह निवासी रतनगढ़ को भी केस में शामिल कर लिया गया। अब अदालत में सुनवाई मुकम्मल होने पर माननीय अदालत की ओर से तीन कों बरी कर दिया गया है।


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