Move to Jagran APP

प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए अब सिर्फ दो दिन शेष, फिर लगेगी पैनल्टी

जागरण संवाददाता संगरूर प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए अब सिर्फ दो दिन का ही समय

By JagranEdited By: Published: Wed, 30 Dec 2020 08:18 AM (IST)Updated: Wed, 30 Dec 2020 08:18 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए अब सिर्फ दो दिन शेष, फिर लगेगी पैनल्टी
प्रापर्टी टैक्स जमा करने के लिए अब सिर्फ दो दिन शेष, फिर लगेगी पैनल्टी

जागरण संवाददाता, संगरूर :

loksabha election banner

प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए अब सिर्फ दो दिन का ही समय बचा है। 31 दिसंबर तक प्रापर्टी टैक्स नगर कौंसिल के पास जमा करवाना जरूरी है, अन्यथा इसके बाद दस प्रतिशत पेनाल्टी के साथ प्रापर्टी टैक्स जमा करना होगा। इसके साथ ही नगर कौंसिल द्वारा इसके बाद डिफाल्टरों के खिलाफ नगर कौंसिल कड़ा रुख अपनाने का मन बना चुकी है।

गौर हो कि नगर कौंसिल का प्रापर्टी टैक्स की वसूली का लक्ष्य करीब डेढ़ करोड़ हैं, जबकि अभी तक 95 लाख रुपये की वसूली ही हो पाई है।

नगर कौंसिल संगरूर ने प्रापर्टी टैक्स की वसूली के लिए सर्वे करके शहर में व्यवसायिक व आवासीय प्रापर्टी को नंबर दिए गए हैं। शहर में 5800 के करीब नंबर अलाट किए गए हैं। अब तक करीब 4300 प्रापर्टी करदाताओं ने अपना बनता टैक्स जमा करवा दिया है। नगर कौंसिल के पास 95 लाख रुपये का टैक्स एकत्रित हो गया है व अभी भी प्रापर्टी करदाता टैक्स अदा कर सकते हैं। 30 व 31 दिसंबर को दिन का समय शेष है। नगर कौंसिल ने 1.50 करोड़ से अधिक प्रापर्टी टैक्स जमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बार-बार करवाई गई है घोषणा

नगर कौंसिल के कार्यसाधक अफसर रमेश कुमार ने कहा कि नगर कौंसिल द्वारा प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए शहर भर में बार-बार प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने संबंधी मुनादी करवाई गई है। लोगों को घर-घर कोई बिल नहीं भेजा जाता है। लोग अपनी खुद ही जिम्मेदारी समझते हुए प्रापर्टी टैक्स अदा करें। मुनियादी करवाकर लोगों को अपना बनता टैक्स जमा करवाने की अपील की गई है। कौंसिल में प्रॉपर्टी मालिक नगर कौंसिल द्वारा अलाट किए गए नंबर के आधार पर टैक्स जमा करवाए। टैक्स वसूली के लिए बनाई हैं दो स्लैब :

नगर कौंसिल ने घरेलू प्रापर्टी व कमर्शियल प्रापर्टी के आधार पर दो स्लैब बनाई गई है। घरों व प्लाट को घरेलू प्रापर्टी में शामिल किया गया है, जबकि दुकान, अस्पताल, बैंक, होटल, शोरूम, मैरिज पैलेस सहित अन्य कमर्शियल विभागों को अलग स्लैब में रखा है। 31 दिसंबर तक लोग अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। अगर इसके बाद भी टैक्स जमा न करवाया तो नगर कौंसिल सख्त कदम उठाते हुए दस फीसदी पेनल्टी वसूल करेगी। टैक्स अदा न करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। दो दिन के समय का लें फायदा

नगर कौंसिल के प्रापर्टी टैक्स विग के मुलाजिम विपन कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है। शहर निवासी अपना बनता टैक्स अदा करने के लिए दो दिन के समय का लाभ उठाएं। सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक टैक्स जमा करवा सकेंगे। 31 दिसंबर के बाद प्रापर्टी टैक्स के साथ दस फीसदी पेनल्टी वसूल की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.