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मोटरसाइकिल छीनने के केस से आरोपित बरी

बरनाला एडिशनल सैशन जज बरनाला की अदालत द्वारा एडवोकेट चंद्र बांसल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए प्रदीप कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी गली नंबर-2 को सेखा रोड बरनाला की मारपीट करके मोटरसाईकिल छीनने के केस में से बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदीप कुमार ने मोटरसाईकिल नंबर पीबी-19सी-

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 07:36 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 06:21 AM (IST)
मोटरसाइकिल छीनने के केस से आरोपित बरी
मोटरसाइकिल छीनने के केस से आरोपित बरी

संवाद सहयोगी, बरनाला : एडिशनल सेशन जज बरनाला की अदालत द्वारा एडवोकेट चंद्र बांसल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए प्रदीप कुमार पुत्र पवन कुमार निवासी गली नंबर-2 को सेखा रोड बरनाला की मारपीट करके मोटरसाईकिल छीनने के केस में से बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रदीप कुमार ने मोटरसाईकिल नंबर पीबी-19सी-8068 छीन लिया था, जिसके तहत पुलिस द्वारा थाना सीटी बरनाला में प्रदीप कुमार व जय किशन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अदालत द्वारा एडवोकेट चंद्र बांसल की दलीलों के साथ सहमत होते हुए कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते होने के कारण मुलजिम को बाइज्जत बरी कर दिया।

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