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लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के आदेश

संगरूर एडीसी राजेश त्रिपाठी ने धारा 144 तहत जिला संगरूर की हद में किसी भी तरह का लाईसेंसी हथियार विस्फोटक सामग्री आदि ले जाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। एडीसी ने जिला संगरूर की हद में पड़ते समूह असला धारकों को अपने हर किस्म के लाईसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या मान्यता प्राप्त असला डीलर के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं। पंजाब राज्य में होने जा रही लोस चुनावों के मद्देनजर संगरूर की हद में अमन-कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है जो 14 मई तक लागू रहेगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 06:10 PM (IST)Updated: Fri, 15 Mar 2019 06:10 PM (IST)
लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के आदेश
लाइसेंसी हथियार जमा करवाने के आदेश

जागरण संवाददाता, संगरूर : एडीसी राजेश त्रिपाठी ने धारा 144 तहत जिला संगरूर की हद में किसी भी तरह का लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक सामग्री आदि ले जाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। एडीसी ने जिला संगरूर की हद में पड़ते समूह असलाह धारकों को अपने हर किस्म के लाइसेंसी हथियार नजदीकी पुलिस स्टेशन या मान्यता प्राप्त असलाह डीलर के पास जमा करवाने के आदेश दिए हैं। पंजाब राज्य में होने जा रही लोकसभा चुनावों के मद्देनजर संगरूर की हद में अमन-कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए यह आदेश लागू किया गया है।


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