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अनुसूचित वर्ग के युवक से मारपीट के मामले में जांच के आदेश

मालेरकोटला गांव चंगालीवाला का जगमेल कांड अभी शांत भी नही हुआ था कि अमरगढ़ के नजदीकी हमला।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 11:30 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jan 2020 06:09 AM (IST)
अनुसूचित वर्ग के युवक से मारपीट के मामले में जांच के आदेश
अनुसूचित वर्ग के युवक से मारपीट के मामले में जांच के आदेश

जेएनएन, मालेरकोटला (संगरूर)

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गांव चंगालीवाला का जगमेल कांड अभी शांत भी नही हुआ था कि अमरगढ़ के नजदीकी गांव झल्ल में जमीन के विवाद लेकर गांव की अकाली सरपंच, उसके पति सहित अन्य आठ दर्जन व्यक्तियों पर अनुसूचित वर्ग के युवक से मारपीट करने का मामला सामने आ गया है। उक्त व्यक्तियों ने युवक के टांग पर बेसबाल बल्ले से जोरदार प्रहार किया, जिस कारण उसकी दो अंगुलियां टूट गई हैं व युवक सिविल अस्पताल मालेरकोटला में उपचाराधीन है। मामला अनुसूचित जाति आयोग पंजाब के ध्यान में आने पर आयोग की सदस्य पूनम कांगड़ा ने शुक्रवार को पीड़ित से मुलाकात की। मुलाकात करके मामले की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। उन्होंने कथित आरोपितों पर एससीएसटी एक्ट तहत मामला दर्ज करने व मामले की गंभीरता से जांच करके सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी।

मामले की जांच के लिए कमिशन की गठित तीन सदस्यीय कमेटी पूनम कांगड़ा, राज कुमार हंस व दर्शन सिंह द्वारा सरकारी अस्पताल मालेरकोटला में उपचाराधीन राकेश कुमार से मुलाकात की। मालेरकोटला रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांगड़ा ने कहा कि हालांकि अमरगढ़ पुलिस ने मामले में सरपंच सुखवीर कौर, उसके पति लखविदर सिंह सहित आठ व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर एससी एक्ट की धारा नहीं लगाई है, उन्होंने पुलिस को हिदायत की कि मामले में धाराओं में बढ़ोतरी कर एससी एक्ट की धारा शामिल की जाए और मामले की जांच गहराई से की जाए, ताकि पीड़ितों को इंसाफ मिल सके। 16 जनवरी तक मामले की जांच व आरोपितों को गिरफ्तार करके मामले की पूरी रिपोर्ट चंडीगढ़ स्थित आयोग के दफ्तर में पेश करने की हिदायत एसएचओ राकेश कुमार को दी। इस मौके तहसीलदार बादलदीन, दर्शन सिंह कांगड़ा, सुनील कुमार हंस उपस्थित थे।


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