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क‌र्फ्यू नियम तोड़े तो दुकान खोलने की मंजूरी होगी रद : एसडीएम

एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे ने मालेरकोटला व अहमदगढ़ सब डिवीजनों के बाजारों का जायजा लिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 03 May 2020 11:12 PM (IST)Updated: Mon, 04 May 2020 06:07 AM (IST)
क‌र्फ्यू नियम तोड़े तो दुकान खोलने की मंजूरी होगी रद : एसडीएम
क‌र्फ्यू नियम तोड़े तो दुकान खोलने की मंजूरी होगी रद : एसडीएम

जेएनएन, मालेरकोटला (संगरूर) : एसडीएम विक्रमजीत सिंह पांथे ने मालेरकोटला व अहमदगढ़ सब डिवीजनों के बाजारों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समूह दुकानदारों को अपील की कि वे कोरोना सुरक्षा हेतु निर्धारित किए उपकरणों, नियमों को दुकान पर लागू करें, ताकि ग्राहकों व खुद की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके। एसडीएम ने कहा कि किसी भी दुकानदार को क‌र्फ्यू नियमों की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी। अगर किसी ने नियमों की उल्लंघना की तो उसकी दुकान खोलने की इजाजत रद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गत दिनों जिला निवासियों की सुविधा के लिए डीसी संगरूर घनश्याम थोरी द्वारा दुकानें खोलने के आदेश जारी किए गए थे। साथ ही दुकानदारों को कोरोना से सुरक्षा हेतु नियम कायम रखने की हिदायत की गई थी। इसके तहत दुकानदार दुकान के अंदर व बाहर ग्राहकों की शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए पेंट से गोल निशान लगाएं। दुकान में काम करने वाला स्टाफ मास्क, सैनिटाइजर व दस्ताने पहनना यकीनी बनाएं। दुकान समक्ष कोई भी वाहन पार्क न किया जाए। ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाए जाए। इसके अलावा आदेश में कहा गया कि जरूरत पड़ने पर ही घर से केवल एक व्यक्ति ही दुकान से सामान खरीदने के लिए आ सकता है।

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