इंटरनेट मीडिया पर उम्मीदवार को सामग्री डालने के लिए लेनी होगी मंजूरी
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा मीडिया में की जाती विज्ञापनबाजी पर नजर रखने के लिए कार्यशील जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मानिर्टिंग कमेटी (एमसीएमसी) की कार्यशैली संबंधी जानकारी दी गई।
जागरण संवाददाता, संगरूर
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले की राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों व उम्मीदवारों द्वारा मीडिया में की जाती विज्ञापनबाजी पर नजर रखने के लिए कार्यशील जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन व मानिर्टिंग कमेटी (एमसीएमसी) की कार्यशैली संबंधी जानकारी दी गई।
सहायक कमिश्नर गगनदीप सिंह ने इलेक्ट्रानिक मीडिया व इंटरनेट मीडिया पर कोई भी विज्ञापन जारी करने से पहले सर्टिफिकेशन लाजमी करवाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रिट मीडिया में पोलिग वाले दिन व एक दिन पहले जो विज्ञापन देना है, उससे संबंधित जिला स्तरीय एमसीएमसी से उम्मीदवार को तीन दिन पहले प्री सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। किसी चैनल, रेडियो, ईपेपर पर विज्ञापन के लिए प्री सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। उम्मीदवार तीन दिन पहले जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रवानगी लेने का हकदार होगा।
उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर किसी भी प्रकार की क्रिएटिव फोटो, वीडियो व अन्य चुनाव सामग्री जिस पर उम्मीदवार का नाम हो या पार्टी का चुनाव निशान हो के लिए भी तीन दिन पहले प्रवानगी जरूरी है। इसके लिए एनिएक्सशोयर-ए भरा जाए, जिसके साथ संबंधित फोटो या वीडियो नत्थी की जाए, लिखती स्क्रिप्ट से नत्थी की जाए व विज्ञापनबाजी पर हुआ खर्च बताया जाए। जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रवानगी के लिए एसडीएम कांप्लेक्स संगरूर की पहली मंजिल के कमरा नंबर 27 में पहुंच की जाए। यदि रिटर्निंग अफसर द्वारा उम्मीदवार या पार्टी को विज्ञापनबाजी, संदिग्ध पेड न्यूज आदि के संबंध में कोई नोटिस जारी किया जाता है तो उसका जवाब 48 घंटों में देना जरूरी है। ऐसा न होने पर जिला स्तरीय एमसीएमसी का फैसला अंतिम माना जाएगा। इस मौके तहसीलदार चुनाव विजय कुमार ने भी चुनाव कमिशन की हिदायत पर जानकारी दी।