Move to Jagran APP

आप विधायक का लैपटाप नहीं हुआ डी-कोड, फटकार के बाद कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

मालेरकोटला बेअदबी मामले में एक साल बाद भी फोरेंसिक लैब मोबाइल और लेपटॉप को डी-कोड नहीं कर पाई है। इसपर कोर्ट ने फटकार लगाई।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 21 Aug 2017 08:05 PM (IST)Updated: Mon, 21 Aug 2017 08:05 PM (IST)
आप विधायक का लैपटाप नहीं हुआ डी-कोड, फटकार के बाद कोर्ट ने दिया अंतिम मौका
आप विधायक का लैपटाप नहीं हुआ डी-कोड, फटकार के बाद कोर्ट ने दिया अंतिम मौका

जेएनएन, संगरूर। 24 जून 2016 को मालेरकोटला में हुई कुरान शरीफ की बेअदबी मामले में नामजद दिल्ली से महरौली से आप विधायक नरेश यादव की सोमवार को स्थानीय अतिरिक्त सेशन जज केके सिंगला की अदालत में पेशी हुई। विधायक यादव पर दर्ज 295ए के मामले पर अदालती कार्रवाई को बढ़ाने के लिए सरकार से मांगी गई मंजूरी सरकारी पक्ष ने नहीं दी। जबकि लंबे समय से अदालत इस मामले पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी पक्ष से अनुमति की मांग के लिए फटकार लगा चुकी है।

loksabha election banner

सोमवार को भी अदालत ने मंजूरी न मिलने पर सरकारी पक्ष को अगली पेशी 14 सितंबर तक मंजूरी के लिए आखिरी मौका दिया और साफ आदेश देते हुए कहा कि मंजूरी न मिलने पर कोर्ट इस पर फैसला करेगी कि धारा 295ए के तहत केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं।

यह भी पढ़ें: युवकों ने युवतियों से मांगी लिफ्ट, फिर गाड़ी में की अश्लील हरकत

विधायक यादव के वकील ने कहा कि 14 सितंबर की पेशी पर उनके मुवक्किल को राहत मिल सकती है। उन्होंने कहा कि विधायक यादव की गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उनका मोबाइल फोन व लैपटाप जब्त किया था। उसे वापस करने के लिए अदालत से अपील की गई थी। एक वर्ष बाद भी फोरेंसिक लैब मोबाइल व लैपटाप को डी-कोड नहीं कर पाई है।

यह भी पढ़ें: ननिहाल पहुंच गुप्तांग में लगाया नशे का इंजेक्शन, युवक की मौत


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.