आपरेशन रेड रो•ा के तहत आबकारी एक्ट के तहत 51 मामले दर्ज , 44 गिरफ्तार
आबकारी विभाग के कमिश्नर रजत अग्रवाल संयुक्त कमिश्नर नरेश दुबे की अगुआई में कार्रवाई की।
जागरण संवाददाता, संगरूर : आबकारी विभाग के कमिश्नर रजत अग्रवाल, संयुक्त कमिश्नर नरेश दुबे व डिप्टी कमिश्नर जसकरण बराड़ द्वारा चलाए गए आपरेशन रेड रो•ा के तहत अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा मुहिम चलाई गई। जिसके तहत 51 लोगों पर मामले दर्ज कर 44 को गिरफ्तार किया गया।
इस मौके पर सहायक कमिश्नर आबकारी संगरूर रेंज चंद्र मेहता ने बताया कि इस मुहिम को तब सफलता मिली जब भवानीगढ़ में चेकिग के दौरान पुलिस ने हरियाणा राज्य से ब्लैक में आ रही 168 बोतल अवैध शराब व सुनाम के गांव नीलोवाल में 180 बोतल अवैध शराब बरामद कर केस दर्ज कर लिया है।
आपरेशन रेड रोज के तहत ही विभाग द्वारा मौजूदा वर्ष के दौरान एक अप्रैल से 10 जून तक जिले के विभिन्न थानों में आबकारी एक्ट तहत 51 मामले दर्ज किए गए हैं, 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन मामलो में 3402 बोतल देसी शराब, 1450 लीटर लाहन, 96 लीटर कच्ची शराब सहित एक चालू भट्ठी की रिकवरी की गई है। इसी तरह उक्त मुहिम तहत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 दौरान आबकारी एक्ट तहत 174 मामले दर्ज किए गए थे व इनमें 180 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था।
सहायक कमिश्नर आबकारी संगरूर रेंज चंद्र मेहता ने बताया कि विभाग द्वारा आपरेशन रेड रोज के तहत की गई शराब की रिकवरी जिला प्रशासन व जिला पुलिस के सहयोग से की जा रही है। यह कार्रवाई आगामी समय में भी जारी रहेगी। शराब का अवैध धंधा करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि बाहरी राज्य में बनी शराब की 12 बोतलों से अधिक की रिकवरी होना एक गैर जमानती अपराध है। इसके लिए दो लाख रुपये जुर्माना हो सकता है। जिस गाड़ी में शराब लाई जाए उसे जब्त किया जा सकता है जो गाड़ी के बराबर की कीमत सरकारी खजाने में जमा करवाने पर ही रिलीव की जाती है व व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वह सरकार की तरफ से मंजूरशुदा दुकानों से ही शराब की खरीद करें ताकि किसी तरह की परेशानी में न आएं।