बिना दस्तावेजों के दिल्ली जा रही यूपी की बस नंगल में की गई इंपाउंड
नंगल पुलिस ने यूपी नंबर की एक टूरिस्ट बस को इंपाउंड कर लिया है।
जागरण संवाददाता, नंगल : नंगल पुलिस ने यूपी नंबर की एक टूरिस्ट बस को इंपाउंड कर लिया है। डबल डेकर बस नंगल से दिल्ली-बरेली रवाना होने वाली थी कि इसी दौरान बस के अवैध रूप यानि बिना परमिट से चलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने बस की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान रूट परमिट के अलावा अन्य दस्तावेज न मिल पाने के कारण उसी समय नंगल थाने की पुलिस ने बस को इंपाउंड कर दिया।
उत्तर प्रदेश के नंबर वाली बस के आगे लगी नंबर प्लेट ही अपने आप में संदेह पैदा करने वाली है, क्योंकि नंबर प्लेट को ढकने के लिए ही कथित रूप से आठ लाइटें लगी हैं, जिससे नंबर प्लेट को आसानी से पढ़ा जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। बस नंबर यूपी-15 ईटी-2453 के मालिक अभी तक बस के दस्तावेज व रूट परमिट नहीं दिखा पाए हैं।
बहुत से वाहनों पर लगी नंबर प्लेट नहीं पूरे करती मानक
नंगल थाना की पुलिस की तरफ से यूपी नंबर वाली बस को इंपाउंड करने की कार्रवाई को सराहनीय ही कहा जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से इस तरह के कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन दूसरे प्रांतों का है। पुलिस की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को सराहनीय माना जा रहा है। आज भी इलाके में कई वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं जिनके नंबर प्लेट या तो दिखाई ही नहीं देते हैं या फिर ट्रैफिक नियमों के अनुसार आनलाइन नहीं लगे हैं। यही वजह है कि आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं। इन हालातों में चोरी जैसी वारदातों से परेशान लोग लगातार नुकसान झेलते आ रहे हैं, क्योंकि चोर ट्रेस नहीं हो रहे हैं। दिल्ली, यूपी जैसे दूसरे प्रांतों के वाहन पंजाब में रजिस्ट्रेशन करवाए बिना ही कामर्शियल उपयोग किए जा रहे हैं। इससे टैक्स की चोरी के साथ सरकार को अन्य कर तरह का नुकसान झेलना पड़ता है। यहीं बस नहीं, ऐसे वाहन प्रदूषण फैला कर वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जबकि नियमों के अनुसार पढ़े जाने वाले नंबर प्लेट न लगाए जाने के कारण सड़क हादसों में आरोपितों तक को पहुंचने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, और कई बार पहुंच ही नहीं पाती है।
इंपाउंड की गई यूपी की बस की जांच जारी
नंगल थाना प्रभारी दानिश वीर सिंह ने बताया कि इंपाउंड की गई बस के चालक से पूछताछ के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मिला है और ना ही बस का रूट परमिट उपलब्ध है। बस के पंजीकरण दस्तावेज भी चालक की ओर से प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। बस के मालिक को सूचित किया जा चुका है। प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के आधार पर कानून के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।