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हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

रूपनगर रूपनगर जिला अदालत ने हत्या मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 30 Jul 2018 10:37 PM (IST)Updated: Mon, 30 Jul 2018 10:37 PM (IST)
हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा
हत्या मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, रूपनगर

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रूपनगर जिला अदालत ने हत्या मामले में दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों को 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। 11 अप्रैल 2016 की रात साढ़े दस बजे को गांव झल्लियां कलां में ऑटो चालक नराता राम पुत्र रखा राम निवासी अंबाला (हरियाणा) की हत्या कर दी गई थी। जब गांव झल्लियां के निकट आरोपित नराता राम का शव खेतों में गिराने जा रहे थे, तो गांववासियों ने दो आरोपितों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक नराता राम अंबाला कैंट में ऑटो चलाता था। 11 अप्रैल की शाम को दो लोग अंबाला कैंट से नराता राम को भाड़े पर लेकर आए थे। उसके बाद गांव झल्लियां के पास आकर नराता राम को कोई नशीली वस्तु पिलाई और बाद में उसकी हत्या करके उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया था। गांव के लोगों को इकट्ठे होते देखा तो मौके से ऑटो (एचआर37डी-9604) में भाग गए लेकिन थोड़ी दूरी पर जाकर गांववासियों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपितों की पहचान रामज कुमार पुत्र मदन तथा प्रमोद कुमार पुत्र कालू राम दोनों निवासी गांव भरथिया थाना समराला जिला लुधियाना के रूप में हुई थी। नराता राम की हत्या गले में रस्सी व बैल्ट से घोटकर की गई थी। आरोपितों के खिलाफ एफआइआर नंबर-37 12 अप्रैल 2016 को थाना चमकौर साहिब में आइपीसी की धारा 302, 201, 511 तथा 34 के तहत दर्ज हुई थी। जिला एवं सेशन जज बल¨वदर ¨सह संधू ने सोमवार को दो साल तीन माह बाद इस मामले में आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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