लूट मामले में तीन महिलाओं को दस- दस साल कैद
रूपनगर रूपनगर की जिला एवं सेशन अदालत ने लूट के मामले में तीन महिलाओं को दस -दस साल की कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
रूपनगर की जिला एवं सेशन अदालत ने लूट के मामले में तीन महिलाओं को दस -दस साल की कैद एवं जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 24 मार्च 2018 को चमकौर साहिब पुलिस ने बजीत कौर पत्नी हजूरा ¨सह की शिकायत पर लूट के आरोप में आइपीसी की धारा 379 बी, 441 के तहत एफआईआर नंबर-68 दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहा था कि दोपहर करीब डेढ़ बजे उनके जूसबार चमकौर साहिब के पास एक कार आकर रुकी, जिसमें तीन महिलाएं तथा एक व्यक्ति ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसने उसे इशारा करके बुलाया तथा कुछ बातचीत की। वहां से चले गए। बाद में पता चला कि इस दौरान बलजीत कौर के हाथ में पहनी हुई सोने की दो चूड़ियां गायब थीं। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी थी। 18 जुलाई 2018 को पुलिस ने एक नाके के दौरान शक होने पर कमलजीत ¨सह पुत्र बिहारी लाल वासी कल्याणपुर डेरा थाना बख्शीवाला जिला पटियाला, कैलो पत्नी भोला वासी गांव जिला बरनाला, सत्या देवी पत्नी सुखदेव ¨सह वासी गांव रोहतीचना थाना सदर नाभा, जिला पटियाला व गुरमेले पत्नी वीरा वासी गांव तारों थाना पसियाना, जिला पटियाला को गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने 24 मार्च को की गई लूट की वारदात को पुलिस के पास इकबालिया जुर्म किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान कमलजीत ¨सह को बर कर दिया गया ।