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पैरोल से लौटे कैदी से तीन स्मार्ट फोन बरामद

रूपनगर रूपनगर जिला जेल में पैरोल की छुट्टी काटकर लौट रहा कैदी अपने साथ तीन मोबाइल, आठ जर्दे की पुड़ियां लेकर दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन जेल प्रबंधन ने उसे दबोच ही लिया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 Aug 2018 10:07 PM (IST)Updated: Fri, 17 Aug 2018 10:07 PM (IST)
पैरोल से लौटे कैदी से तीन स्मार्ट फोन बरामद
पैरोल से लौटे कैदी से तीन स्मार्ट फोन बरामद

जागरण संवाददाता, रूपनगर

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रूपनगर जिला जेल में पैरोल की छुट्टी काटकर लौट रहा कैदी अपने साथ तीन मोबाइल, आठ जर्दे की पुड़ियां लेकर दाखिल होने की फिराक में था, लेकिन जेल प्रबंधन ने उसे दबोच ही लिया। जिला जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी कुलदीप ¨सह उर्फ कीपा पुत्र जो¨गदरपाल ¨सह वासी गांव कोटली सजाबाद, करतारपुर जिला जालंधर देहाती, हाल निवासी जिला जेल रूपनगर छह हफ्ते की पैरोल छुट्टी काटकर 15 अगस्त की सायं जिला जेल में पहुंचा। जिला जेल को रात बंद करने के समय से कुछ ही समय पहले पहुंचे कुलदीप ¨सह उर्फ कीपा की तलाशी शुरू हुई। तलाशी के दौरान हरेक चीज की बारीकी से जांच की गई। तलाशी के दौरान एक बाल्टी शंका के घेरे में आ गई। जिसका वजन आम बाल्टियों से भारी सुरक्षा दस्ते को प्रतीत हुआ। सुरक्षा कर्मचारी ने कहा कि बाल्टी काफी भारी है। लगता है कि आम बाल्टियों से एक किलो ज्यादा भार है। फिर क्या था ड्यूटी अफसर जिला जेल दर्शन ¨सह ने मौके पर बाल्टी को तुड़वाया तो पाया कि बाल्टी के नीचे अन्य बाल्टी का बेस लगाकर उसे जोड़ा गया था तथा उसमें तीन अलग अलग कंपनियों वीवो, ओपो व एमआइ के समार्टफोन थे। इसके अलावा आठ जर्दे की पुड़ियां थी। अपहरण व फिरौती के केस में काट रहा है उम्रकैद थाना सिटी रूपनगर में जिला जेल के ड्यूटी अफसर की शिकायत के बाद कुलदीप ¨सह उर्फ कीपा के खिलाफ प्रिजनर एक्ट की धारा 52 ए के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपित कुलदीप ¨सह उर्फ कीपा के खिलाफ अमृतसर सिविल लाइन थाना में साल 2005 में 27 फरवरी को आइपीसी की धारा 364, 397 के तहत एफआइआर दर्ज हुई थी। आरोपित पर अदालत में दोष साबित हुए थे कि उसने अपहरण करके फिरौती की मांग की थी।


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