दुष्कर्म के दोषी को दस साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
रूपनगर रूपनगर की स्पेशल कोर्ट की जज नीलम अरोड़ा ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
रूपनगर की स्पेशल कोर्ट की जज नीलम अरोड़ा ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए व्यक्ति को दस साल की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोषी को छह माह अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मामले में एक आरोपित को पहले बरी किया जा चुका है। अदालत ने दोषी करार दिए सुख¨वदर ¨सह उर्फ सुखी को सजा सुनाई है, जबकि गुरप्रीत ¨सह उर्फ गोगा को बरी किया है। जानकारी के अनुसार एक अक्तूबर 2016 को थाना नूरपुरबेदी में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म होने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस के पास बयान दर्ज करवाया था कि वह एक कॉलेज में पढ़ती है। सुख¨वदर ¨सह उर्फ सुखी पुत्र बलवीर ¨सह वासी गांव जस्सेमाजरा हाल निवासी गांव बड़वा थाना नूरपुरबेदी जिला रूपनगर ने उसे शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक सबंध बनाए। पीड़िता ने बयान दिया कि इसके बाद सुख¨वदर ¨सह के मामा का लड़का गुरप्रीत ¨सह उर्फ गोगा पुत्र गुरदेव ¨सह वासी गांव भाउवाल थाना नूरपुरबेदी जिला रूपनगर उसे शादी करने का झांसा दे गुमराह करने लगा तथा उसे अपने साथ ले गया। उसे सारी रात मोटर साइकिल पर घुमाने के बाद सुबह गांव भाउवाल के पास सड़क पर उतार कर चला गया। पुलिस ने पीड़ता की शिकायत पर सुख¨वदर ¨सह तथा गुरप्रीत ¨सह पर दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज कर लिया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया।