जिला सेशन जज ने की जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की कार्य प्रणाली की समीक्षा
रूपनगर में आज जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के चेयरमैन कम जिला एवं सेशन जज परमजीत सिंह ने जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के साथ बैठक करते हुए अथारिटी द्वारा एक जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक किए कार्यों की समीक्षा की। इस समीक्षा के बाद जानकारी देते अथारिटी के चेयरमैन कम जिला एवं सेशन जज परमजीत सिंह ने बताया कि इस तिमाही के दौरान जिले अंदर कुल 69 व्यक्तियों को उनकी मांग पर मुफ्त कानूनी सहायता अथारिटी के माध्यम से प्रदान की गई है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : रूपनगर में आज जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला एवं सेशन जज परमजीत सिंह ने जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के साथ बैठक करते हुए अथॉरिटी द्वारा एक जनवरी 2019 से लेकर 31 मार्च 2019 तक किए कार्यों की समीक्षा की।
अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला एवं सेशन जज परमजीत सिंह ने बताया कि इस तिमाही के दौरान जिले अंदर कुल 69 व्यक्तियों को उनकी मांग पर मुफ्त कानूनी सहायता अथॉरिटी के माध्यम से प्रदान की गई है। मुफ्त कानूनी साहयता प्राप्त करने वालों में 34 महिलाएं, सात अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति, 21 हिरासत में लिए आरोपित व सात गरीब व्यक्ति शामिल हैं।
495 मामलों का हुआ निपटारा
इस मौके उन्होंने स्थाई लोक अदालतों व नेशनल लोक अदालतों की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के बाद बताया कि इस तिमाही के दौरान लगने वाले स्थाई लोक अदालतों में 112 मामलों का निपटारा किया गया जबकि नेशनल लोक अदालतों में कुल 495 मामलों का निपटारा करते हुए लगभग चार करोड़ रूपये के अवार्ड भी पास किए गए। इसके अलावा मीडिएशन सेंटर में भी 39 मामलों का निपटारा किया गया है।
मुफ्त कानूनी सहायता के लिए लगाए 62 सेमिनार
अथॉरिटी के चेयरमैन कम जिला एवं सेशन जज परमजीत सिंह ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाले मुफ्त कानूनी सहायता सहित लोक अदालतों के बारे जिले के लोगों को जागरूक करने का अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत अभी तक 62 सेमिनार लगाए जा चुके हैं व आम लोगों को अथॉरिटी द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे जागरूक किया गया है जबकि यह क्रम लगातार जारी है।
गरीब व्यक्ति के लिए मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध
इस मौके जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सचिव एवं सीजेएम हरसिमरनजीत सिंह ने बताया कि जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग सहित पिछड़ा श्रेणी वर्ग, औद्योगिक मजदूरों, बेगार के मारों, कुदरती आपदा के पीड़ितों, महिलाओं व बच्चों के साथ साथ तीन लाख रूपये सालाना से कम आमदन वाले किसी भी वर्ग के व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है व कहा कि इस योजना का लोगों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मामलों का निपटचारा लोक अदालतों के माध्यम से करवाने पर भी बल दिया। बैठक दौरान उन्होंने बताया कि अथॉरिटी के द्वारा इस साल पैरा लीगल वालंटियरों व पैनल से जुड़े वकीलों के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम करवाए गए हैं जबकि इसके अलावा जुवेनाइल बोर्ड व चिल्ड्रन वेलफेयर कमेटी में लीगल एड प्रकोष्ठों का गठन भी किया गया है।
जागो प्रोजेक्ट व ममता दी उडारी प्रोग्राम के माध्यम से दी जा रही कानूनी सहायता
उन्होंने यह भी बताया कि जिले अंदर जागो प्रोजेक्ट व ममता दी उडारी प्रोग्राम के माध्यम से लोगों में कानूनी जागरूक किया जा रहा है, जबकि जेल अंदर कैंप कोर्ट लगाते हुए छोटे मामलों का मौके पर ही निपटारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने बच्चों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के प्रबंधों को भी अपनी पैनी नजर में रखा हुआ है।
इस बैठक में अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज सुरिदरपाल कौर सहित सीजेएम पूजा अंडोतरा, एडीसी जगविदरजीत सिंह ग्रेवाल, एसपी हैड क्वार्टर राज कुमार, सुपरिटेंडेंट जिला जेल अमरीक सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट जेपीएस ढेर, एपीआरओ अरूण चौधरी के अलावा डिप्टी जिला अटारनी व अन्य अफसर हाजिर थे।