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कीरतपुर साहिब में गुरुकुल ग्रुप के एमडी व साथियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

कीरतपुर साहिब पुलिस द्वारा क्षेत्र के गुरुकुल ग्रुप के एमडी बलजीत ¨सह धालीवाल व उसके साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। इस संबंधी प्राप्त जानकारी के अनुसार बल¨वदर ¨सह, परमजीत कौर, बल¨वदर कौर, बलप्रीत कौर सभी वासी गांव दबूड़ द्वारा जिला पुलिस प्रमुख को एक शिकायत दी गई। इस शिकायत के बाद जांच के दौरान सामने आया है कि शिकायत करने वालों के दादा ने एक इकरारनामे के तहत अपनी जमीन को वर्ष-2011 में बलजीत ¨सह, गुरप्रीत ¨सह, राज¨वदर कौर, कुलदीप ¨सह को जनरेशन नेक्सट गुरुकुल सोसायटी कीरतपुर साहिब के नाम पर 30 वर्षों के लिए स्कूल-कॉलेज चलाने के लिए दी थी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 10:50 PM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 10:50 PM (IST)
कीरतपुर साहिब में गुरुकुल ग्रुप के एमडी व साथियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज
कीरतपुर साहिब में गुरुकुल ग्रुप के एमडी व साथियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज

संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब

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कीरतपुर साहिब पुलिस द्वारा क्षेत्र के गुरुकुल ग्रुप के एमडी बलजीत ¨सह धालीवाल व उसके साथियों पर धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार बल¨वदर ¨सह, परमजीत कौर, बल¨वदर कौर, बलप्रीत कौर सभी वासी गांव दबूड़ द्वारा जिला पुलिस प्रमुख को एक शिकायत दी गई। इस जांच के दौरान सामने आया कि शिकायत करने वालों के दादा ने एक इकरारनामे के तहत अपनी जमीन को वर्ष-2011 में बलजीत ¨सह, गुरप्रीत ¨सह, राज¨वदर कौर, कुलदीप ¨सह को जनरेशन नेक्सट गुरुकुल सोसायटी कीरतपुर साहिब के नाम पर 30 वर्षों के लिए स्कूल-कॉलेज चलाने के लिए दी थी। इकरारनामे के अनुसार दस वर्षों के बाद दो वर्षों के नोटिस पर समय बढ़ाने पर विचार होगा व उनके सारे वारिस सोसायटी के स्थायी सदस्य रहेंगे। जबकि बलजीत ¨सह व साथी उन्हें जानकारी दिए बिना इकरारनामे में बदलाव करते रहे। शिकायतकर्ता के दादा के मरणोपरांत एक अन्य इकरारनामा हुआ था, लेकिन इन्हें गुप्त रूप से सूचना मिली कि उनकी जमीन पर तीन करोड़ रुपये का लोन करवा लिया गया है। इसकी जांच करने के लिए वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पंचकूला पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी लोन के संबंध में जानकारी नहीं दी। जिसके बाद जमीन की फर्द निकालने पर पता चला कि बलजीत ¨सह व साथियों ने बैंक मैनेजर की मिली भुगत के साथ तीन करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया है। इसके बाद समझौते के दौरान बलजीत ने गलती मान ली व दोबारा इकरारनामा किया कि बैंक लोन उतारने की जिम्मेदारी बलजीत की होगी व एग्रीमेंट पूरा होने के उपरांत जमीन वारिसों को वापस दे दी जाएगी। इस दौरान बलजीत ¨सह ने भरोसा दिलाया था कि कर्ज की रकम वह वापस करेगा लेकिन कर्ज की राशी अदा न किए जाने के चलते बढ़कर पांच करोड़ तक पहुंच चुकी है। उन्होने आशंका जताई है कि बलजीत ¨सह कॉलेज छोड़कर फरार है और विदेश भागने की फिराक में है। उन्होंने बलजीत ¨सह और बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए थे। इस मामले की गहराई के साथ जांच के बाद थाना कीरतपुर साहिब की पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया है।


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