आतिशबाजी बेचने के लिए स्थान निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जिले में आतिशबाजी को बेचने वाले स्थल जहां निर्धारित कर दिए हैं। वहीं इसे चलाने का समय भी निश्चित कर दिया है। उन्होंने आदेशों में स्पष्ट किया कि दिवाली वाले दिन सात नवंबर को जिले के अधिकार क्षेत्र में रात्रि आठ से रात्रि दस बजे तक, जबकि गुरुपर्व के मौके सुबह चार से सुबह पांच बजे तक (एक घंटा) व रात्रि नौ से रात्रि दस बजे तक (एक घंटा) जबकि क्रिसमस व नया साल पर मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी चलाई जा सकेगी।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जिले में आतिशबाजी को बेचने वाले स्थल जहां निर्धारित कर दिए हैं। वहीं इसे चलाने का समय भी निश्चित कर दिया है। उन्होंने आदेशों में स्पष्ट किया कि दिवाली वाले दिन सात नवंबर को जिले के अधिकार क्षेत्र में रात्रि आठ से रात्रि दस बजे तक, जबकि गुरुपर्व के मौके सुबह चार से सुबह पांच बजे तक (एक घंटा) व रात्रि नौ से रात्रि दस बजे तक (एक घंटा) जबकि क्रिसमस व नया साल पर मध्य रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी चलाई जा सकेगी। किसी भी बाजार मे उंची आवाज वाला पटाखा या आतिशबाजी बनाने, स्टोर करने, खरीद करने तथा बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
इन स्थलों पर होगी बिक्री
रूपनगर में लहरी शाह मंदिर के पास रामलीला मैदान, चमकौर साहिब में बस स्टेंड के पास खेल स्टेडियम, मो¨रडा में बस स्टेंड के पास रामलीला मैदान, आनंदपुर साहिब में उपमंडल परिसर के पास व चरण गंगा पार्किंग, नूरपुरबेदी में डाकखाना-रूपनगर रोड पर, कीरतपुर साहिब में गुरूद्वारा शीश महल के सामने, नया नंगल में सेक्टर दो की मार्केट, जवाहर मार्केट के भीतरी भाग, नंगल में बीएसएनएल एक्सचेंज के पास व गुरूद्वारा ¨सह सभा के साथ तथा डीएस ब्लाक की चंकी के पास वाले स्थलों पर ही आतिशबाजी की बिक्री व खरीद की जा सकेगी।