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तंबाकू का उपयोग करने वालों पर चला चालान का डंडा

सिविल सर्जन डा. परमिदर कुमार के दिशानिर्देशों पर जिले अंदर कोटपा एक्ट के तहत चालान काटा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 May 2022 06:31 PM (IST)Updated: Mon, 23 May 2022 06:31 PM (IST)
तंबाकू का उपयोग करने वालों पर चला चालान का डंडा
तंबाकू का उपयोग करने वालों पर चला चालान का डंडा

संवाद सहयोगी, रूपनगर :

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सिविल सर्जन डा. परमिदर कुमार के दिशानिर्देशों पर जिले अंदर कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करवाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य अफसर डा. हरमिदर सिंह ने अपनी टीम के साथ शहर अंदर अचानक तंबाकू युक्त पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों पर जाकर जांच की। इस दौरान जिन दुकानों पर कोटपा एक्ट का उल्लंघन पाया गया उन दुकानदारों के चालान काटते हुए मौके पर जुर्माना वसूले गया। डा. हरमिदर सिंह के अनुसार उनकी टीम द्वारा शहर अंदर आठ दुकानदारों के चालान काटे गए हैं तथा इन दुकानदारों से मौके पर 1500 रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए हैं।

इस मौके पर उन्होंने लोगों को तंबाकू युक्त पदार्थो के सेवन से होने वाले नुकसान के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि तंबाकू युक्त पदार्थों का खुद त्याग करते हुए अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। स्वस्थ समाज की संरचना संभव बनाई जा सके। इस मौके हैल्थ इंस्पेक्टर लखवीर सिंह ने बताया कि तंबाकू युक्त पदार्थों के हानिकारक तत्व छाती के कैंसर के साथ-साथ जीभ के कैंसर के अलावा तपेदिक तथा अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर कोई गर्भवती महिला तंबाकू का सेवन करती है तो उसे रक्त का स्त्राव या गर्भपात हो सकता है।

उन्होंने यह भी बताया कि तंबाकू उत्पाद के 85 प्रतिशत हिस्से पर यह लिखा होना अनिवार्य है कि तंबाकू का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा कोटपा एक्ट के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद की बिक्री करना या प्रचार करना भी अपराध की श्रेणी में आता है जबकि उलंघन करने वाले को दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस मौके उनके साथ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हरदीप सिंह तथा राजिदर सिंह विशेष रूप से हाजिर थे।


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