Roopnagar Politics: राहुल गांधी के हक में आया अकाली दल- चीमा बोले- हाई कार्ट में अपील का समय देना चाहिए था
अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डा.दलजीत सिंह चीमा ने लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर उनके हक में उतर आए हैं। चीमा ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है वो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं।
रूपनगर, जागरण संवाददाता । अकाली दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डा.दलजीत सिंह चीमा ने लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर उनके हक में उतर आए हैं। डा.चीमा ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है वो किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है।
चीमा बाले हाई कार्ट में अपील करने का समय देना चाहिए था
डा.चीमा ने कहा कि अकाली दल बादल के कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ बहुत मतभेद हैं। हम राहुल गांधी की नीतियों के सख्त खिलाफ है। लेकिन ये मामला सिद्धांत का है। इसलिए उसे समय देना चाहिए कि वो आगे उच्च अदालत में अपील का समय देना चाहिए था।
उन्होंने कहा कि देश का जो भी कानून है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को अदालत ने सजा दी है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये मांग करता है कि उसको आगे अदालत में अपील करने का मौका देना चाहिए।
देश में कानून सभी के लिए एक होना चाहिए
पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को तीन साल की सजा हुई है और स्वास्थ्य मंत्री को मौका दिया गया है कि आप अपनी सजा पर स्टे ले सकते हैं। ऐसे और भी देश में मामले हैं। डा.चीमा ने कहा कि कानून देश में सभी के लिए एक होना चाहिए। ये तो डिक्टेटरशिप हो गई है कि एक निचली अदालत का फैसला आने के बाद विधायक या लोकसभा सदस्य का ओहदा रद्द कर दिया गया है। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए।
राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म
बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई। राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसपर सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन्हें अयोग्य करार दिया।
बता दें कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। जिस मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि, कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद राहुल गांधी की जमानत मंजूर कर ली थी।