Roopnagar News: जज ने पुलिस को दी हिदायत, कहा: दिनेश चड्ढा को भगोड़ा करार देने कि की जाए कार्रवाई
आनंदपुर साहिब कोर्ट ने रूपनगर के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई की हिदायत स्थानीय पुलिस को दी है। विधायक चड्ढा 6 जुलाई 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए एक केस में आरोपितों में से एक हैं।
रूपनगर, जागरण संवाददाता । आनंदपुर साहिब कोर्ट (Anandpur Sahib Court) ने रूपनगर (Roopnagar) के विधायक एडवोकेट दिनेश चड्ढा (Dinesh Chadha) को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई की हिदायत स्थानीय पुलिस को दी है। विधायक चड्ढा 6 जुलाई 2020 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दर्ज किए गए एक केस में आरोपितों में से एक हैं। उस समय चड्ढा रूपनगर-नंगल मार्ग पर गांव निक्कूवाल के निकट एक धरने की अगुवाई कर रहे थे।
चड्ढा समेत आप के कई नेताओं पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मामला दर्ज
इस धरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। जिला प्रशासन ने कोविड 19 महामारी के कारण एकत्रीकरण पर पाबंदी लगा हुई थी। चड्ढा समेत आप के तत्कालीन जिला प्रधान मास्टर हरदयाल सिंह, हरमिंदर सिंह, जतिंदर सिंह, सुरिंदर सिंह और पांच समेत पचास साठ लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 283, 269, 270 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
अगली सुनवाई 3 मार्च को
सब डिविजनल जुडीशियल मजिस्ट्रेट जग मिलाप सिंह खुशदिल ने आरोपित एडवोकेट दिनेश चड्ढा के गैर जमानती वारंट जारी किए। इस मामले में विधायक चड्ढा अदालत में पेश नहीं हुए। आरोपित चड्ढा को धारा 82 (4) सीआरपीसी के तहत स्थानीय पुलिस को हिदायत दी है कि चड्ढा को भगोड़ा करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च रखी गई है।
चड्ढा बोले- जल्द अदालत में होंगे पेश
इस संबंध में संपर्क करने पर विधायक चड्ढा ने कहा कि पिछले साल मार्च में विधायक बनने के बाद वह अपने हलके के लोगों को मिलने और उनकी शिकायतें सुनने में ही व्यस्त रहे। उन्होंने कहा कि वो जल्दी ही इस मामले में अदालत में पेश होंगे।
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