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भीड़तंत्र में संलिप्त गुंडातत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए : डीसी

संवाद सहयोगी, रूपनगर : सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों व राज्य सरकार की हिदायतों पर जिल

By JagranEdited By: Published: Sun, 12 Aug 2018 05:16 PM (IST)Updated: Sun, 12 Aug 2018 05:16 PM (IST)
भीड़तंत्र में संलिप्त गुंडातत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए : डीसी
भीड़तंत्र में संलिप्त गुंडातत्वों पर कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए : डीसी

संवाद सहयोगी, रूपनगर : सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों व राज्य सरकार की हिदायतों पर जिला प्रशासन ने भीड़तंत्र के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि अभी तक जिला रूपनगर में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए मौब ¨ल¨चग के खिलाफ अपनी तैयारी कर ली है।

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इसी तैयारी को लेकर आज डीसी डॉ. सुमीत जारंगल ने जिला पुलिस प्रमुख स्वपन शर्मा (आइपीएस) के साथ विशेष बैठक की जिसमें एडीसी लखमीर ¨सह राजपूत सहित पुलिस अधीक्षक अ¨जदर ¨सह विशेष रूप से शामिल हुए। इस मौके डीसी ने पुलिस अधिकारियों को भीड़ तंत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों व राज्य सरकार की हिदायतों के बारे विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने इस मामले में जिले भर के उपमंडल मैजिस्ट्रेटों को भी सतर्कता बरतने की हिदायतें जारी की। इस मौके जिला पुलिस प्रमुख स्वपन शर्मा (आइपीएस) ने कहा कि इस मुद्दे को पूरी पुलिस फोर्स गंभीरता से लेते हुए किसी भी स्तर पर ढील नहीं बरतेगी। पूरी सतर्कता बरतने के आदेश

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अ¨जदर ¨सह को जिले का नोडल अफसर तथा डीएसपी राज कपूर को उप जिला नोडल अफसर तैनात करते हुए पूरी सतर्कता से काम करने को कहा। उन्होंने बताया कि इस संबंधी जिले के सभी थाना प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी के नोटिस में मौब ¨ल¨चग जैसी कोई बात आती है तो उसकी जानकारी बिना देरी नोडल अफसर तथा उप नोडल अफसर को उपलब्ध करवाई जाए जबकि नोडल अफसर तथा उप नोडल अफसर जानकारी मिलने के तुरंत बाद घटना की समयबद्ध पड़ताल करते हुए अगली कार्रवाई को सुनिश्चित बनाएंगे। भड़काने वालों पर हो कार्रवाई

उन्होंने स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि मौब ¨ल¨चग होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों एवं गाइड लाइन के अनुसार बिना देरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति या ग्रुप अथवा संगठन कोई ऐसी झूठी सूचना या जाली वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करता है या अपलोड एवं वायरल करता है जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होने के बाद लोग भड़क सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति या ग्रुप अथवा संगठन के खिलाफ बिना देरी कदम उठाते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।


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