Move to Jagran APP

मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन खुला

रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ.सुमित जारंगल ने कोर्ट के आदेश पर अपने ही आदेशों को पलट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सुमित जारंगल ने मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगाने के अपने आदेश पर अगली हिदायतों तक रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 10:00 PM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2018 10:00 PM (IST)
मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन खुला
मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन खुला

जागरण संवाददाता, रूपनगर

loksabha election banner

जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ.सुमित जारंगल ने कोर्ट के आदेश पर अपने ही आदेशों को पलट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सुमित जारंगल ने मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगाने के अपने आदेश पर अगली हिदायतों तक रोक लगा दी है। अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कार्यकारी इंजीनियर प्रांतीय मंडल लोक निर्माण विभाग शाखा एसएएस नगर के दफ्तर के पत्र नंबर 3240 10 अगस्त 2018 के आधार पर उनके दफ्तर के आदेश नंबर 24238-87फस तिथि 29 अक्टूबर के जरिये 144 के अधीन ओवरलोड मो¨रडा-रूपनगर ओडीआर-8 (बुधकी नदी पुल) पर ओवरलोडेड भारी वाहनों का यातायात पूर्ण तौर पर बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रूपनगर के सिविल सूट 942 मेसर्ज मैप प्रोजेक्ट बनाम डीसी रूपनगर संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अगले आदेश तक पाबंदी के आदेश हटा दिए हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.