मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन खुला
रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ.सुमित जारंगल ने कोर्ट के आदेश पर अपने ही आदेशों को पलट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सुमित जारंगल ने मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगाने के अपने आदेश पर अगली हिदायतों तक रोक लगा दी है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ.सुमित जारंगल ने कोर्ट के आदेश पर अपने ही आदेशों को पलट दिया है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सुमित जारंगल ने मो¨रडा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगाने के अपने आदेश पर अगली हिदायतों तक रोक लगा दी है। अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि कार्यकारी इंजीनियर प्रांतीय मंडल लोक निर्माण विभाग शाखा एसएएस नगर के दफ्तर के पत्र नंबर 3240 10 अगस्त 2018 के आधार पर उनके दफ्तर के आदेश नंबर 24238-87फस तिथि 29 अक्टूबर के जरिये 144 के अधीन ओवरलोड मो¨रडा-रूपनगर ओडीआर-8 (बुधकी नदी पुल) पर ओवरलोडेड भारी वाहनों का यातायात पूर्ण तौर पर बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रूपनगर के सिविल सूट 942 मेसर्ज मैप प्रोजेक्ट बनाम डीसी रूपनगर संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अगले आदेश तक पाबंदी के आदेश हटा दिए हैं।