19 व 22 सितंबर को रहेगा ड्राई - डे
रूपनगर रूपनगर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. समित जारंगल ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत मिले विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जिला रूपनगर के अधिकार क्षेत्र में जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव दौरान वो¨टग वाले दिन तथा वोटों की गिनती वाले दिन को ड्राई-डे घोषित करते हुए जिले अंदर अंग्रेजी व देसी शराब के ठेके खोलने, शराब की बिक्री करने व शराब को स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर
रूपनगर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. समित जारंगल ने पंजाब आबकारी एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत मिले विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए जिला रूपनगर के अधिकार क्षेत्र में जिला परिषद व ब्लॉक समिति चुनाव दौरान वो¨टग वाले दिन तथा वोटों की गिनती वाले दिन को ड्राई-डे घोषित करते हुए जिले अंदर अंग्रेजी व देसी शराब के ठेके खोलने, शराब की बिक्री करने व शराब को स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अपने आदेशों में उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त पाबंदी वाले आदेश कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होटलों, क्लबों तथा शराब के अहातों पर भी लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि चुनाव कमीशन पंजाब चंडीगढ़ के द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार राज्यभर में 19 सितंबर को जिला परिषद व ब्लाक समितियों के लिए वोट डाले जाने हैं जबकि वोटों की गिनती 22 सितंबर को की जानी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव दौरान लड़ाई झगड़ा होने व कानून व्यवस्था भंग होने का अंदेशा बना रहता है जिसके चलते 19 सितंबर व 22 सितंबर को शराब की बिक्री, खरीद, शराब पीने या पिलाने तथा स्टोर करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।