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रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सुमित जारंगल ने जिले के अंदर शांति बनाए रखने के साथ- साथ कानूनी व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न आदेश जारी किए। उन्होंने जिले के अंदर मकान मालिकों सहित औद्योगिक इकाइयों के मालिकों एवं प्रबंधकों होटल मालिकों व कृषि फार्म के मालिकों को हिदायत दी है कि अगर उनके मकान में कोई नया किरायेदार रहने के लिए आता है या किसी औद्योगिक इकाई में अथवा किसी होटल या किसी भी कृषि फार्म में कोई नया अथवा किसी बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति स्थाई या अस्थाई रूप से काम पर रखा जाता है तो उसकी पूरी सूचना फोटो सहित नजदीकी थाना या चौकी में दर्ज करवाई जाए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Apr 2019 10:48 PM (IST)Updated: Sat, 20 Apr 2019 06:22 AM (IST)
रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक
रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक

संवाद सहयोगी, रूपनगर

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जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सुमित जारंगल ने जिले के अंदर शांति बनाए रखने के साथ- साथ कानूनी व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए विभिन्न आदेश जारी किए। उन्होंने जिले के अंदर मकान मालिकों सहित औद्योगिक इकाइयों के मालिकों एवं प्रबंधकों, होटल मालिकों व कृषि फार्म के मालिकों को हिदायत दी है कि अगर उनके मकान में कोई नया किरायेदार रहने के लिए आता है या किसी औद्योगिक इकाई में अथवा किसी होटल या किसी भी कृषि फार्म में कोई नया अथवा किसी बाहरी राज्य का कोई व्यक्ति स्थाई या अस्थाई रूप से काम पर रखा जाता है, तो उसकी पूरी सूचना फोटो सहित नजदीकी थाना या चौकी में दर्ज करवाई जाए। एक अन्य आदेश जारी करते हुए उन्होंने जिले के अंदर रात दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर जहां पूरी तरह से रोक लगा दी है, वहीं सुबह छह बजे से रात दस बजे तक लाउड स्पीकर बजाने के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना भी जरूरी बनाया गया है। वहीं जिले के अंदर सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से साइकिल, रिक्शा, रेहड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, रेहड़ा व अन्य वाहनों के मालिकों एवं चालकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने वाहन के आगे व पीछे रिफ्लेक्टर लगाना व चमकदार टेप लगाना सुनिश्चित बनाएं।


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