रूपनगर रोडवेज को इंटर स्टेट जाने की अनुमति नहीं, जनशताब्दी ट्रेन चलेगी
लॉकडाउन पांच भी पाबंदियों के बीच ही गुजरेगा। इससे कि कोरोना का वायरस दोबारा से कहीं पैर न पसार ले।
जागरण टीम, रूपनगर : लॉकडाउन पांच भी पाबंदियों के बीच ही गुजरेगा। इससे कि कोरोना का वायरस दोबारा से कहीं पैर न पसार ले। रूपनगर जिले में एक ट्रेन जनशताब्दी रोजाना दिल्ली से सोमवार रात आठ बजकर 23 मिनट पर पहुंचेगी और आगे नंगल तक जाएगी। ये ट्रेन रोजाना सुबह 6.23 बजे रवाना होगी और वापस रात को 8.22 पर आएगी। रूपनगर रोडवेज डिपो को अभी तक ट्रांसपोर्ट विभाग ने सोमवार सायंतक इंटर स्टेट रुट के लिए मंजूरी नहीं दी है। जबकि रोडवेज ने लोकल तीन रुट चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग से मंजूरी मांगी है।
इधर, रूपनगर की डीसी सोनाली गिरी ने जिला वासियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय व पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी जारी रहेगी। जिले में पहले की तरह दुकानें सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुला करेंगी। शराब की दुकानें सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुलेंगी। उनके अनुसार हजामत, हेयर कटिग सैलून, ब्यूटी पार्लर व स्पा सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन एवं नियमों के अनुसार ही खोले जा सकेंगे जबकि स्पोर्ट्स कांप्लेक्स व स्टेडियम भी स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन अनुसार ही प्रयोग किए जा सकेंगे। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां बिना रोक चलाई जा सकेंगी। कृषि, बागबानी, पशु पालन, वेटर्नरी सेवाएं तथा ई-कामर्स बिना रोक जारी रखी जा सकेंगी। ये लोग न निकलें बिना वजह बाहर
डीसी सोनाली गिरी ने कहा कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों सहित बीमारियों से पीड़ितों, गर्भवती महिलाओं व दस साल से कम आयु के बच्चों को बिना कारण घरों से बाहर निकलने को मना किया गया है।
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इन पर रहेगी जिले में रोक
सिनेमा हाल सहित जिमनेजियम, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, आडीटोरियम, स्टेडियम व एकत्रता वाले हाल अगले आदेशों तक बंद रहेंगे। 7 जून के बाद जारी होंगे इनके लिए आदेश
धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों सहित होटलों व अन्य मेजबानी वाली सेवाओं के साथ साथ शॉपिग माल खोले जाने के बारे में सात जून के बाद अलग से आदेश जारी किए जाएंगे जबकि रेस्टोरेंट वाले होम डिलीवरी या टेकओवर सेवाएं जारी रख सकेंगे। अन्य राज्य में जाने के लिए प्राइवेट व निजी वाहनों की लेनी होगी मंजूरी
राज्य व एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए बस सेवाएं स्टेट ट्रांसपोर्ट के नियमों अनुसार चल सकेंगी जबकि टैक्सी, कैब, स्टेट कैरियर, टैपू ट्रैवलर व कारें अपने स्तर पर हासिल ई-पास के आधार पर ही एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए चल सकेंगी लेकिन अपने राज्य में कोई रोक नहीं होगी। साइकिल, आटो रिक्शा व रिक्शा स्टेट ट्रांसपोर्ट के नियमानुसार चलेंगे। स्कूटर व मोटर साइकिल पर दो लोग सवारी कर सकेंगे व चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति सवारी कर सकेंगे।
अभी इंटरस्टेट के लिए नहीं आई मंजूरी: जीएम राजपाल पंजाब रोडवेज रूपनगर डिपो के जीएम गुरसेवक सिंह राजपाल ने कहा कि सायं तक इंटर स्टेट रुट के लिए कोई मंजूरी नहीं है। लोकल रूट चलाने की भी अनुमति ट्रांसपोर्ट विभाग से मांगी गई है।