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एक लाख से अधिक राशि के लेन- देन पर बैंक रोज दें जानकारी

रूपनगर लघु सचिवालय में लोकसभा चुनावों को लेकर जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी डॉ. सुमित जारंगल ने जिले भर के बैंकर्स प्रिटिग प्रेस व मैरिज पैलेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए सभी के दिशा निर्देश जारी किए।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 10:09 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 10:09 PM (IST)
एक लाख से अधिक राशि के लेन- देन पर बैंक रोज दें जानकारी
एक लाख से अधिक राशि के लेन- देन पर बैंक रोज दें जानकारी

संवाद सहयोगी, रूपनगर

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लघु सचिवालय में लोकसभा चुनावों को लेकर जिला चुनाव अधिकारी एवं डीसी डॉ. सुमित जारंगल ने जिले भर के बैंकर्स, प्रिटिग प्रेस व मैरिज पैलेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हुए सभी के दिशा निर्देश जारी किए। बैठक दौरान उन्होंने बैंक अधिकारियों को हिदायत दी कि चुनाव कमीशन के निर्देशों के अनुसार अगर किसी भी बैंक खाते से एक लाख या इससे अधिक राशि का स्थानांतरण होता है, तो उस बारे जिला चुनाव दफ्तर को रोजाना सूचना भेजनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा उन्होंने सख्त हिदायत दी के एटीएम में कैश भरने वाली वैन के चालक व स्टाफ के पास बैंक का अथॉरिटी लैटर होना भी अनिवार्य बनाया गया है व स्पष्ट किया कि फ्लाइंग स्कवायड वाली टीमें किसी वक्त भी कैश वैन के चालक व स्टाफ से बैंक का अथारिटी लैटर व अन्य जरूरी दस्तावेज चैक कर सकती है। उन्होंने किसी भी खाते से इधर उधर होने वाली मोटी रकम बारे भी रोजाना जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए। बैठक दौरान उन्होंने प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों को बताया कि भारतीय चुनाव कमीशन द्वारा जन प्रतिनिधि एक्ट 1951 की धारा 127 ए के तहत चुनावों के दौरान बिना प्रिटिग प्रेस का नाम छापे किसी भी प्रकार का चुनावी मटीरियल छापा नहीं जा सकता। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी प्रकार की छपाई करवाने के लिए आने वाले व्यक्ति से सबसे पहले एक हल्फिया बयान लिया जाए, जिसे दो पहचान वाले व्यक्तियों द्वारा वेरीफाइ किया गया हो। इसके अलावा सामग्री की छपाई करने के बाद छपने वाले मटीरियल की तीन-तीन कॉपियां व प्राप्त किए सारे दस्तावेज जिला चुनाव दफ्तर को भेजे जाने अनिवार्य होंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी प्रिटिग प्रेस वाला जाति व धर्म के खिलाफ किसी भी प्रकार का आहत करने वाला मटीरियल नहीं छाप सकेगा। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव कमीशन द्वारा जारी दिशा निर्देशों की उल्लंघन किया गया तो ऐसे प्रेस मालिक को छह माह का कारावास व जुर्माना हो सकता है। इसलिए चुनाव कमीशन की हिदायतों का पालन सुनिश्चित बनाया जाए।

बैठक दौरान उन्होंने होटल व मैरिज पैलेस मालिकों को आदेश जारी करते हुए कहा कि अगर कोई राजसी दल का नेता या उनका कोई प्रतिनिधि रैली या जलसा करने के लिए हाल एवं जगह की मांग करता है तो सबसे पहले उसकी रसीद काटी जाए जिसके आधार पर ही रैली या जलसा करने की मंजूरी मिलेगी लेकिन यह ध्यान में रखा जाए कि रैली या जलसा करने की मंजूरी आवेदन किए जाने के 24 घंटे के भीतर ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनावों के दौरान हर रैली एवं समागम के लिए पूर्व में मंजूरी लेना अनिवार्य होगा व मंजूरी का सर्टिफिकेट प्रत्याशी सहित राजसी दल व होटल या मैरिज पैलेस के पास होना जरूरी है अन्यथा किया जाने वाला जलसा या रैली गैर कानूनी समझी जाएगी। उन्होंने होटल व मैरिज पैलेस के मालिकों को सख्त हिदायत दी कि वे अपने परिसर में किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि को नहीं होने देंगे। इसी प्रकार चुनाव दौरान शराब या किसी अन्य प्रकार के लालच वाली चीजों के आबंटन को भी गैर कानूनी माना जाएगा। उन्होंने होटल व मैरिज पैलेस मालिकों को चुनावी खर्च बारे जानकारी भी उपलब्ध करवाने को कहा।


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