रूपनगर में 10 जगह ही लगेंगे पटाखों के स्टाल, सेवा केंद्रों से मिलेगा लाइसेंस
त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस अप्लाई करने की सुविधा सेवा केंद्रों पर जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवाई है। इसके लिए सौ रुपये की फीस अदा करनी होगी। पटाखे बेचने व उनकी खरीद करने के लिए 10 स्थान भी निर्धारित कर दिए हैं।
रूपनगर, जेएनएन। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए पटाखे बेचने के अस्थायी लाइसेंस अप्लाई करने की सुविधा सेवा केंद्रों पर जिला प्रशासन ने उपलब्ध करवाई है। इसके लिए सौ रुपये की फीस अदा करनी होगी। इसके अलावा जिले में पटाखे बेचने व उनकी खरीद करने के लिए 10 स्थान भी निर्धारित कर दिए हैं। जारी आदेशों के अनुसार रूपनगर के लिए नजदीक श्री लहरी शाह मंदिर, श्री रामलीला मैदान में, चमकौर साहिब के लिए मोरिंडा-बेला रोड पर अजीत सिंह जुझार सिंह खेल स्टेडियम, मोरिंडा के लिए श्री रामलीला ग्राउंड नजदीक बस स्टैंड मोरिंडा में, नूरपुरबेदी के लिए रोपड़ रोड पर नजदीक डाकखाना वाली जगह में, आनंदपुर साहिब के लिए चंरण गंगा स्टेडियम की पार्किंग में, कीरतपुर साहिब के लिए श्री शीतला माता मंदिर के नजदीक बाहरी भाग में, नया नंगल के लिए सेक्टर दो की मार्केट में, नंगल टाउन शिप के लिए बीएसएनएल एक्सचेंज वाली साइड के साथ साथ मार्केट के पास गुरुद्वारा सिंह सभा के सामने तथा डीएस ब्लाक की टंकी के पास पटाखे बेचे व खरीदे जा सकेंगे।
डीसी ने कहा कि सोमवार से जिले का कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। लाइसेंस लेने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकता है। उसे एक फार्म भरना होगा। इसके अलावा आवेदक को 100 रुपये फीस के साथ रिहायश का प्रमाणपत्र तथा एक स्वघोषणा पत्र भी आवेदन के साथ नत्थी करना होगा। सेवा केंद्र में आवेदन जमा होने के बाद सेवा केंद्र के मैनेजर को आवेदन वाले सारे केस को डीसी दफ्तर की पीएलए ब्रांच या जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत की गई ब्रांच में जमा करवाना सुनिश्चित बनाना होगा। संबंधित ब्रांच द्वारा उद्योग व कामर्स विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार बनती फीस जमा कराना सुनिश्चित बनाना होगा।
दीवाली पर सिर्फ दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे पटाखे
दीवाली के मौके व क्रिसमस तथा नए साल के मौके पटाखे एवं आतिशबाजी चलाने का समय भी निर्धारित किया गया है। दीवाली वाले दिन 14 नवंबर को रात आठ बजे से रात दस बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस व नए साल को मध्य रात 11.55 बजे से लेकर 12.30 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके अलावा जिले के अंदर आम बाजारों में ऊंची आवाज वाले पटाखे, आतिशबाजी आदि अनाधिकारिक तौर पर बनाने, स्टोर करने, चाइनीज क्रैकरों की खरीद करने व बिक्री करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।