शिकायतकर्ता महिला और संदोआ के बीच समझौता
रूपनगर महिला से छेड़छाड़, अपशब्द तथा धमकाने के आरोपों के मामले में उलझे आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ के मामले में यू टर्न आ गया है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
महिला से छेड़छाड़, अपशब्द तथा धमकाने के आरोपों के मामले में उलझे आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ के मामले में यू टर्न आ गया है। महिला द्वारा संदोआ के हक में बयान दर्ज करवाने से विधायक को राहत मिली है। शिकायतकर्ता महिला ने वीरवार को रूपनगर की सीजेएम पूजा अंदोतरा की अदालत में संदोआ के हक में बयान दर्ज करवाए हैं। शिकायतकर्ता महिला ने अदालत में ये बात कही है कि उनका विधायक संदोआ के साथ समझौता हो गया है तथा हाईकोर्ट में एफआइआर रद करने की याचिका दायर की गई है। बता दें कि शिकायतकर्ता महिला ने हाईकोर्ट में 25 सितंबर 2018 को विधायक पर दर्ज एफआइआर को रद करने की याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उसका विधायक संदोआ के साथ 19 सितंबर को समझौता हो गया है। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता व आरोपित विधायक संदोआ को रूपनगर की ट्रायल कोर्ट में बयान दर्ज करने की हिदायत दी थी। अब 25 नवंबर 2018 को निचली कोर्ट की कार्रवाई हाईकोर्ट में पेश करने की हिदायत दी है। दोनों पक्षों ने ये कहा अदालत में रूपनगर की सीजेएम पूजा अंदोतरा की अदालत में शिकायतकर्ता महिला तथा विधायक संदोआ की तरफ से कहा गया कि 28 जुलाई 2017 को दर्ज हुए इस मामले के कारण बने मतभेद अब दूर हो गए हैं। समाज में आपसी तालमेल बना रहे इसलिए गणमान्य एवं निकटवर्ती लोगों ने समझौता करवाया है। अब दोनों में मतभेद नहीं रहे तथा शिकायकर्ता महिला को मामला रद्द होने में कोई एतराज नहीं है। समझौते में यह भी लिखा गया है कि दोनों पक्ष अदालत के फैसले को मानेंगे तथा भविष्य में इस मामले को लेकर कोई मतभेद नहीं पैदा होने देंगे। दोनों पक्ष किसी पर इस मामले को लेकर सिविल व क्रिमीनल केस दर्ज नहीं करवाएंगे। ये था मामला
गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ को स्थानीय ज्ञानी जैल ¨सह नगर में अपनी कोठी नंबर 320 को किराये पर दी थी। विधायक द्वारा कोठी खाली करने के बाद बकाया किराया तथा अन्य बिल न देने पर दोनों में विवाद हो गया था, जिसके चलते शिकायतकर्ता महिला ने विधायक अमरजीत ¨सह संदोआ पर उसके साथ छेड़छाड़ करने, बदसलूकी करने तथा मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया गया था। मैं कुछ कहना नहीं चाहती हाईकोर्ट में एफआइआर रद्द करने की अर्जी दायर की गई है, पर शिकायकर्ता महिला ने बात करने से मना कर दिया तथा वह अदालत परिसर से तेजी में चली गई। महिला से जब समझौते होने के बारे में पूछा गया, तो उसने भागते हुए कहा कि वह कुछ कहना नहीं चाहती।