नहरों में स्नान और भिखारियों के प्रवेश पर पाबंदी
रूपनगर जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने धारा 144 के तहत 16 से 21 मार्च तक कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में मनाए जा रहे होला मोहल्ला के मद्देनजर श्री केसगढ़ साहिब से पुलिस चौकी नई आबादी के आगे से गुजरती हुई किला श्री आनंदगढ़ साहिब को जाती सड़क पर बिना साइलेंसर के मोटर साइकिल चलाने और भांग के पकौड़ों की रेहड़ियां लगाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।
जागरण संवाददाता, रूपनगर
जिला मजिस्ट्रेट रूपनगर डॉ. सुमित जारंगल ने धारा 144 के तहत 16 से 21 मार्च तक कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में मनाए जा रहे होला मोहल्ला के मद्देनजर श्री केसगढ़ साहिब से पुलिस चौकी नई आबादी के आगे से गुजरती हुई किला श्री आनंदगढ़ साहिब को जाती सड़क पर बिना साइलेंसर के मोटर साइकिल चलाने और भांग के पकौड़ों की रेहड़ियां लगाने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो इस सड़क पर युवाओं द्वारा बिना साइलेंसर के मोटरसाइकिल चलाए जाते हैं, उससे पटाखे जैसी आवाज आती है। जिस कारण बाहर से दर्शन करने के लिए आई संगत को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के आसपास भांग के पकौड़ों वाली रेहड़ियां भी बहुत ज्यादा संख्या में लगी होती हैं जोकि संगत के लिए परेशानी का कारण बनती हैं।
इसी तरह होला मोहल्ला के दौरान जिला रूपनगर की हद के अंदर आते सतलुज दरिया, नहरों में स्नान पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस मेले के दौरान बहुत ज्यादा लोग सतलुज दरिया और नहरों में नहाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आम जनता और श्रद्धालुओं को भिखारियों से होने वाली परेशानी को मुख्य रखते हुए और इन भिखारियों द्वारा चोरियों और लूटपाट की वारदातों को रोकने के लिए कीरतपुर साहिब और आनंदपुर साहिब में 15 से 22 मार्च तक भिखारियों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।