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सरकारी व निजी बसों में लगाए लीगल एड हेल्पलाइन के स्टिकर

सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन के निर्देशों पर वाहनों पर जागरूकता वाले स्टिकर लगाने का अभियान शुरू किया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 07:23 PM (IST)
सरकारी व निजी बसों में लगाए लीगल एड हेल्पलाइन के स्टिकर
सरकारी व निजी बसों में लगाए लीगल एड हेल्पलाइन के स्टिकर

संवाद सहयोगी, रूपनगर

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राज्य भर के लोगों को उपलब्ध करवाई जाने वाली कानूनी सेवाओं के बारे व लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे जागरूक किए जाने वाले अभियान को लगातार गति प्रदान की जा रही है। इसी कड़ी में वीरवार को जिला एवं सेशन जज हरप्रीत कौर जीवन के दिशा निर्देशों पर वाहनों पर जागरूकता वाले स्टिकर लगाने का अभियान शुरू किया गया। नेहरू स्टेडियम के सामने वाले बस स्टैंड पर इस अभियान का आगाज सीजेएम एवं सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी हरसिमरनजीत सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि पंजाब रोडवेज की बसों सहित प्राइवेट बसों व ट्रकों आदि पर ऐसे स्टिकर लगाए जा रहे हैं, जिन पर पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी का टोल फ्री नंबर 1968 लिखा हुआ है। इस प्रकार स्टिकर लगाने का उद्देश्य लोगों को कानूनी अधिकारों के बारे जागरूक करना है , ताकि लोग अपने घर बैठे कानूनी अधिकारों की पूरी जानकारी बिना किसी परेशानी हासिल कर सकें। उन्होंने बस स्टैंड पर खड़ी सरकारी व प्राइवेट बसों पर स्टिकर लगाते हुए लोगों को समझाया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता बारे जानकारी हासिल करने के लिए टोल फ्री नंबर 1968 पर संपर्क किया जा सकता है।


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