24 तक बंद रहेंगे रूपनगर के बाजार, ब्लैक करने वालों को चेतावनी
कोरोना वायरस की जंग में विजय पाने के लिए सरकार जिला पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के बाद अब आम लोगों में भी जागरूकता आने लगी है और हर कोई अपने अपने स्तर पर इस जंग की जीत के लिए योगदान डालने के लिए आगे आने लगा है।
संवाद सहयोगी, रूपनगर : कोरोना वायरस की जंग में विजय पाने के लिए सरकार, जिला पुलिस प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के बाद अब आम लोगों में भी जागरूकता आने लगी है और हर कोई अपने अपने स्तर पर इस जंग की जीत के लिए योगदान डालने के लिए आगे आने लगा है।
इस बारे आज रूपनगर के व्यापार मंडल ने परमिदर पाल सिंह बिटा की अध्यक्षता में बैठक करते हुए राज्य व देश के हित में बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत रविवार के जनता कर्फ्यू को जहां सारी दुकानें बंद रखते हुए सफल बनाने का संकल्प लिया है वहीं सोमवार व मंगलवार को भी एहतियात के तौर पर बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। बिटा ने बताया कि सोमवार को केवल रोजमर्रा की चीजों की बिक्री करने वाले अपनी दुकानें खोल सकेंगे। बैठक दौरान एक विशेष फैसला लेते हुए व्यापार मंडल ने सारे दुकानदारों को चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस से जारी इस जंग के दौरान अगर कोई भी दुकानदार किसी व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाते हुए किसी वस्तु की ज्यादा कीमत वसूल करता या ब्लैक करता पाया गया तो उसके खिलाफ व्यापार मंडल द्वारा सख्त एक्शन लिया जाएगा।
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सहयोग का किया आह्वान
रूपनगर भाजपा के पूर्व मंडल महासचिव एवं निवर्तमान पार्षद रमन जिदल ने रूपनगर सहज जिले के अन्य शहरों, कस्बों व गांवों में रहने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना वायरस के खतरे को गंभीरता से समझें तथा इससे बचाव के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में शामिल हर मेंबर अपने अपने क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन पर अमल करने के लिए जागरूक करने का काम भी कर रहा है।
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धारा 144 लगाई
दूसरी तरफ जिला मजिस्ट्रेट सोनाली गिरी ने जनहितों को मुख्य रखते हुए एवं लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के उद्देश्य से एपिडोमिक कंट्रोल एक्ट 1897 के तहत नए बस स्टेंड के पास बनी मिल्ट्री कैंटीन को 24 मार्च तक बंद करने के साथ साथ जिला रूपनगर के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले सारे पार्लर, सैलून, बार्बर दुकानें, स्पा सेंटर, सिनेमा घर, जिम, शापिग माल, स्विमिग पूल भी 21 मार्च तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने धारा 144 के तहत मिले विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले अंदर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक अथवा किसी अन्य प्रोग्राम में 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर भी 31 मार्च तक पूरी तरह से रोक लगा दी है।