तंबाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लंघना करने वालों को किया 2800 रुपये जुर्माना
तंबाकू कंट्रोल एक्ट पर ई सिगरेट को बनाने बेचने बांट स्टोर करने और पंजाब सरकार की तरफ से सिगरेट और तंबाकू कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत प्रदेश भर में हुक्का बार पर पाबंदी लगाई गई है।
जेएनएन, पटियाला : तंबाकू कंट्रोल एक्ट पर ई सिगरेट को बनाने, बेचने, स्टोर करने वालों पर मंगलवार को सेहत विभाग की टीम ने कार्रवाई की। सिविल सर्जन डॉ. हरीश मल्होत्रा की तरफ से सहायक सेहत अधिकारी नोडल अफसर तंबाकू कंट्रोल सेल डॉ. सुखमिदर सिंह के नेतृत्व में बनाई टीम में ड्रग इंस्पेक्टर रोहित कालड़ा और अमन वर्मा, जिला मास मीडिया अफसर कृष्ण कुमार, सहायक मलेरिया अफसर मलकीत सिंह और सेनेटरी इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह मौजूद थे। थाना डिवीजन नंबर चार के एएसआइ कृष्ण कुमार की मदद के साथ सबसे पहले अर्बन एस्टेट डिवीजन नंबर दो में स्थित राजेश पान भंडार और बनारसी पान पार्लर की दुकान की चेकिग की गई और इसके बाद टीम की तरफ से पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने मार्केट में स्थित की पान स्टूडियो, एमजी नो पान पार्लर और दीप पान पार्लर आदि दुकानों की चेकिग की गई। डॉ. सुखमिदर सिंह ने बताया कि इन दुकानों की चेकिग के दौरान कोई ई सिगरेट या हुक्का बरामद नहीं हुआ, लेकिन इन दुकानों पर सिगरेटों की बिक्री की जा रही थी। इस तरह इन दुकानों वालों की तरफ से तंबाकू कंट्रोल एक्ट का उल्लघंन करने पर 1200 रुपये और इसके अलावा शहर के अलग अलग स्थानों पर तंबाकू पदार्थों की बिक्री कर रहे रेहड़ी वालों, दुकानदार पर उल्लघंन करने पर 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।