कानून का पालन करेंगे मिठाई विक्रेता, लगाएंगे 'बेस्ट बिफोर' का टैग
पटियाला जिले के मिठाई विक्रेता आज से मिठाई पर उसकी एक्सपायरी तारीख अथवा बेस्ट बिफोर का टैग लगाएंगे ताकि लोग उनकी मिठाई को खरीदने से पहले एलर्ट हो जाएं कि जो मिठाई वे खरीदने जा रहे हैं
जागरण संवाददाता, पटियाला : जिले के मिठाई विक्रेता आज से मिठाई पर उसकी एक्सपायरी तारीख अथवा 'बेस्ट बिफोर' का टैग लगाएंगे, ताकि लोग उनकी मिठाई को खरीदने से पहले एलर्ट हो जाएं कि जो मिठाई वे खरीदने जा रहे हैं वह उनकी सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं। मिठाई विक्रेताओं ने इस बाबत मीटिग करके तैयारी कर ली है और इस कानून को मानने में अपनी सहमती जता दी है।
सेहत विभाग पिछले कई दिनों से जिले के मिठाई विक्रेताओं (हलवाई) को कहता आ रहा है कि एक अक्तूबर से वे फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एक्ट के अधीन अपनी मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखेंगे। क्योंकि पेकिग मिठाई, जूस, नमकीन अथवा अन्य फूड प्रोडक्टस पर एक्सपायरी तारीख अथवा यह लिखा होता है कि उक्त सामग्री एक निश्चित तारीख से पहले 'बैस्ट बिफोर' खरीदना ठीक है। अगर उक्त तारीख के बाद खरीदी जाएगी तो वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। पटियाला हलवाई यूनियन के प्रधान ओम प्रकाश ने कहा कि भले त्योहारों का सीजन आने वाला है, लेकिन फिर भी वे कानून का पूरी तरह से पालन करेंगे। इस संबंध में यूनियन के सदस्यों के साथ उनकी बैठकों का दौर पिछले कई दिनों से चल रहा है और उसमें इस कानून को कैसे लागू करना है के बारे में चर्चा की जा रही है। उन्होने कहा कि सेहत विभाग ने यह नहीं बताया कि उनकी सामग्री की एक्सपायरी विभाग तय करेगा या उन्हें खुद ही तय करेंगे कि उनकी मिठाई की कौन सी आयटम कितने दिनों तक ठीक रहेगी। वे मौैसम व मिठाई के मुताबिक उसकी एक्यपायरी तय करेंगे।
हर मिठाई विक्रेता को टैग लगाना जरूरी : डॉ. जेतली
जिला सेहत अधिकारी डा. शैली जेतली ने कहा कि हर मिठाई विक्रेता को अपनी मिठाई के साथ बेस्ट बिफोर का टैग लगाना लाजमी है, जो एक अक्तूबर से लागू होगा। इसका मकसद लोगों को साफ साथरी मिठाई दिलवाना है। सरकार के आदेश पर यह लागू किया जा रहा है।