बहन पर वसीयत में छेड़छाड़ कर भाई से धोखाधड़ी का आरोप
राजपुरा (पटियाला) थाना सिटी पुलिस ने बहन ने भाई की वसीयत से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी के चलते विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।
संस, राजपुरा (पटियाला) : थाना सिटी पुलिस ने बहन ने भाई की वसीयत से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी के चलते विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता सुरेश कुमार ने बयान दर्ज करवाए कि वह, शकुंतला देवी, मनोहर लाल, अंजू बाला, मंजू बाला, पांच भाई-बहन हैं। इनमें से मंजू बाला ने विवाह नहीं करवाया। उनकी माता मोनी देवी को उनके मामा ओमप्रकाश निवासी समाना ने अपना पंजीरी प्लांट राजपुरा में पड़ा मकान 1993 में गिफ्ट किया था। माता ने अदालत राजपुरा द्वारा अपने नाम पर डिग्री करवा ली थी। जब बाद में मोनी देवी ने 1995 में मकान को अपने छोटे बेटे मनोहर लाल के नाम रजिस्टर्ड वसीयत करवा दी तो ओमप्रकाश ने इस मामले में दखल देते हुए रजिस्टर्ड वसीयत कैंसिल करवाकर उक्त संपत्ति मोनी देवी द्वारा 2008 में मनोहर लाल, सुरेश कुमार, मंजू बाला के नाम पर तीन हिस्सों में बांट दी। उसके बाद सुरेश कुमार ने अपनी जगह पर 2009 में 18 लाख से मकान बनवा लिया। जिसके बाद मंजू बाला पुराने मकान में माता-पिता के साथ रहने लग पड़ी। जब उनके माता-पिता की मौत हुई तो मंजू बाला ने उनकी माता मोनी देवी द्वारा करवाई गयी रजिस्टर्ड वसीयत के आठ वर्ष बीतने के बाद सुरेश कुमार के बनाए हुए मकान का 2010 से 2015 तक का 3000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से किराया वसूल करने के लिए 2017 में राजपुरा अदालत में दावा पेश कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच के बाद यह बात सामने आई की मंजू बाला ने अपनी माता मोनी देवी से बेईमानी की नियत से पहले करवाई हुई वसीयत को कैंसल करवाए बिना ही तबदील वसीयतनामा में अपने हिस्से में आयी जमीन की हदबंदी से छेड़छाड़ करके उसके बनाये हुए मकान की हदबंदी को भी लिखवा लिया। इसके बाद डीए लीगल की जांच के बाद थाना सिटी पुलिस ने सुरेश कुमार के साथ जमीनी मामले में हुई धोखाधड़ी करने के चलते उसकी बहन मंजू बाला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज लिया है।
वहीं, थाना सिटी पुलिस के एसएचओ बलविदर सिंह ने कहा की केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।