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पावरकॉम ने नगर कौंसिल को किया 5.37 लाख जुर्माना

बनूड (पटियाला) वार्ड एक में स्थित नगर कौंसिल के वाटर सप्लाई ट्यूबवेल से पीने के पानी को खेत में इस्तेमाल किया जा रहा था। पावरकॉम के इंफोर्समेंट विग की टीम को किसी ने इसे लेकर शिकायत की थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 30 Jul 2020 11:52 PM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2020 11:52 PM (IST)
पावरकॉम ने नगर कौंसिल को किया 5.37 लाख जुर्माना
पावरकॉम ने नगर कौंसिल को किया 5.37 लाख जुर्माना

जेएनएन, बनूड (पटियाला) : वार्ड एक में स्थित नगर कौंसिल के वाटर सप्लाई ट्यूबवेल से पीने के पानी को खेत में इस्तेमाल किया जा रहा था। पावरकॉम के इंफोर्समेंट विग की टीम को किसी ने इसे लेकर शिकायत की थी। इंफोर्समेंट विग की टीम ने छापेमारी कर खेत में सरकारी ट्यूबवेल के गलत इस्तेमाल की कार्रवाई को पकड़ा है। टीम ने कार्रवाई के बाद पावरकॉम के बनूड़ ऑफिस ने नगर कौंसिल को पांच लाख 37 हजार का जुर्माना किया गया है। जानकारी के अनुसार बनूड के कांग्रेसी लीडर ने वार्ड एक में 35 एकड़ जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम पर ठेके पर लिया हुआ है। जमीन पर बिजाई की गई है। वार्ड के घरों में पीने का पानी सप्लाई करने के लिए दो ट्यूबवेल हैं। इनमें से एक ट्यूबवेल को कांग्रसी लीडर खेत में पानी देने के लिए लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा था।

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कोट्स

इंफोर्समेंट विग ने कार्रवाई कर खेत में चल रहे ट्यूबवेल को पकड़ा है। यह ट्यूबवेल नगर कौंसिल के अंडर है। कौंसिल को पांच लाख 37 हजार का जुर्माना किया गया है।

- नवजोत सिंह, एसडीओ, पावरकॉम बनूड।

कोट्स

ट्यूबवेल पकड़े जाने की कार्रवाई मुझे नहीं मिली है। यदि ऐसा है तो हम कोर्ट में इसे लेकर अपील करेंगे। कौंसिल किसी तरह का जुर्माना नहीं भरेगी।

- गुरदीप सिंह भोगल, ईओ नगर कौंसिल बनूड।


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