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किराएदारों, नौकरों व पेइंग गेस्ट का देना होगा विवरण

पटियाला: जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने निर्देश दिए हैं कि जिला पटियाला की हद में म्

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Aug 2017 06:57 PM (IST)Updated: Thu, 24 Aug 2017 06:57 PM (IST)
किराएदारों, नौकरों व पेइंग गेस्ट का देना होगा विवरण
किराएदारों, नौकरों व पेइंग गेस्ट का देना होगा विवरण

पटियाला: जिला मैजिस्ट्रेट पटियाला कुमार अमित ने निर्देश दिए हैं कि जिला पटियाला की हद में म्यूनिसिपल कमेटियां, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किरएदार /नौकर /पेइंग गेस्ट रखेगा तो वह उसका पूरा विवरण नजदीक के पुलिस थाने /चौकी में दर्ज करवाना यकीनी बनाएगा। आदेशों में कहा गया है कि जिला पटियाला चंडीगढ़ और हरियाणा के नजदीक होने के कारण और यहां इंडस्ट्री होने के कारण दूसरे राज्यों व बाहर के जिले से बहुत से लोग नौकरी /काम कार वगैरा करने आते हैं। इसके अलावा अन्य शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों से विद्यार्थी, पेइंग गेस्ट और काल सेंटरों में सर्विस कर रहे कर्मचारी भी किराए पर रह रहे हैं। कई व्यक्ति वारदात के बाद वापस चले जाते हैं और उनको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। मकान मालिकों द्वारा इन किरयेदारों की सूचना पुलिस के पास दर्ज नहीं करवाई जाती जिस करके अमन और कानून की स्थिति भांग होने का अंदेशा बना रहता है। यह आदेश 17 अक्टूबर 2017 तक जारी रहेंगे।


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