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450 पेटी शराब रखने वाले को तीन वर्ष की सजा

राजपुरा की अदालत ने शराब की 450 पेटियां रखने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपित को छह महीने और जेल में रहना पड़ेगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Feb 2019 11:52 PM (IST)Updated: Thu, 14 Feb 2019 11:52 PM (IST)
450 पेटी शराब रखने वाले को तीन वर्ष की सजा
450 पेटी शराब रखने वाले को तीन वर्ष की सजा

संस, राजपुरा पटियाला : राजपुरा की अदालत ने शराब की 450 पेटियां रखने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपित को छह महीने और जेल में रहना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि बनूड़ पुलिस ने एक ट्रक से अलग-अलग ब्रांड की 450 पेटी अवैध शराब मिलने पर चार व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इस केस के आइओ एएसआइ गुरदीप ¨सह ने अदालत को बताया कि वह पुलिस पार्टी सहित बनूड़-राजपुरा रोड पर हाजिर थे। इस दौरान उन्हें सूचना मिली की एक ट्रक जीरकपुर के रास्ते राजपुरा की तरफ आ रहा है। सेब से भरे ट्रक में शराब की पेटियां ले जाई जा रही हैं। पुलिस टीम ने नाका लगाकर ट्रक को रोक लिया और उसमें चंडीगढ़ मार्का अलग-अलग ब्राडों की 450 पेटी शराब बरामद हुई। थाना बनूड़ पुलिस के मुताबिक ट्रक को गुरप्रीत ¨सह पुत्र नछतर ¨सह निवासी गांव भप्पल चला रहा था, जबकि दुर्गा साहनी पुत्र बिलास साहनी निवासी गोरखपुर यूपी बतौर कंडेक्टर साथ बैठा था। पुलिस ने शराब सहित उक्त दोनों को हिरासत में लेने के बाद कुल चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार दुर्गा साहनी अदालत से गैरहाजिर हो गया, जो वापस अदालत में ही नहीं आया तो अदालत ने उसे भगोड़ा करार दे दिया। आइओ गुरदीप ¨सह ने सभी गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने गवाहों के बयानों पर सहमत होते हुए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया, जबकि गुरप्रीत ¨सह को तीन वर्ष की सजा और दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने यह भी आदेश जारी किया कि अगर आरोपित जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसकी सजा में इजाफा करके छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


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