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सात साल के टैक्स बिना आरसी ट्रांसफर मामले में ट्रक मालिकों को नोटिस

सात साल का टैक्स व बिना पासिग फीस के दो ट्रक की आरसी बनवाने के मामले पर अब आरटीए दफ्तर ने कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 12:00 AM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 12:00 AM (IST)
सात साल के टैक्स बिना आरसी ट्रांसफर मामले में ट्रक मालिकों को नोटिस
सात साल के टैक्स बिना आरसी ट्रांसफर मामले में ट्रक मालिकों को नोटिस

जागरण संवाददाता, पटियाला

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सात साल का टैक्स व बिना पासिग फीस के दो ट्रक की आरसी बनवाने के मामले पर अब आरटीए दफ्तर ने कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि आरटीए दफ्तर ने इस मामले से संबंधित ट्रक मालिकों को नोटिस जारी किया है। ताकि एजेंटों पर कार्रवाई की जा सके। वहीं, दूसरी ओर अब हर व्यक्ति को क्लर्क के जरिए ही काम करवाना होगा। क्योंकि दफ्तरी अधिकारियों ने ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना कोई काम करवाना चाहता है तो वह सबसे पहले संबंधित क्लर्क के पास जाए। ये है मामला

ट्रक नंबर पीबी11एआर9211 व पीबी11एक्यू 9774 की आरसी ट्रांसफर करने में सात साल का टैक्स व पासिग फीस में घपला किया गया था। इस मामले में दो एजेंटों के नाम शामिल हैं। हालांकि इन दोनों एजेंटों ने पिछले समय में आरटीए दफ्तर में हंगामा भी किया। बावजूद इसके किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई करना मुनासिब नहीं समझा। ये मामला पिछले लंबे समय से मुलाजिमों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अगर आम व्यक्ति अपने वाहन की आरसी ट्रांसफर करवाता है तो डिपार्टमेंट द्वारा तय किया पूरा टैक्स भरवाकर ही आरसी ट्रांसफर की जाती है। मगर यहां आरसी ट्रांसफर करने में सात साल का टैक्स व पासिग फीस तक नहीं भरवाई गई। इस मामले में स्मार्टचिप कर्मचारियों की मिलीभगत बताई जा रही है।

कोट्स

इस मामले से संबंधित ट्रक मालिकों को नोटिस भेजा गया है। ताकि उनको बुलाकर इस मामले की पड़ताल की जा सके कि यह आरसी उन्होंने कहां से बनवाई है। दफ्तर की तरफ से पहले मालिकों पर ही कार्रवाई की जाएगी। बाद में इस मामले पर अगली कार्रवाई होगी।

- राकेश गर्ग, सेक्शन अफसर


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