प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, 256 बूथ मालिकों को निगम का नोटिस
लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले जन सहायता केंद्र के 256 बूथ मालिकों को निगम ने नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामिल होने के तीन दिन में टैक्स न भरने पर 100 फीसद पेनल्टी सहित टैक्स भरना होगा। इसी तरह का एक नोटिस सेंटर जेल को भी जारी हुआ है।
बल¨वदरपाल ¨सह, पटियाला
लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले जन सहायता केंद्र के 256 बूथ मालिकों को निगम ने नोटिस जारी किया गया है। नोटिस तामिल होने के तीन दिन में टैक्स न भरने पर 100 फीसद पेनल्टी सहित टैक्स भरना होगा। इसी तरह का एक नोटिस सेंटर जेल को भी जारी हुआ है। निगम के अनुसार पिछले एक साल पहले निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान सभी को अपना-अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए कहा गया था। मिनी सचिवालय के सामने बने बूथ मालिक व केंद्रीय जेल ने अब तक निगम के पास टैक्स जमा नहीं करवाया। इसके बाद निगम ने इन सभी को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स भरने के निर्देश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार जन सहायता केंद्र में बने बूथ का प्रॉपर्टी टैक्स लाखों में है।
20 फीसद पेनल्टी व 18 फीसद ब्याज सहित भरना होगा प्रॉपर्टी टैक्स
निगम की ओर से बूथ मालिक व सेंट्रल जेल को जारी किए नोटिस में कहा गया है कि अब बूथ मालिक व केंद्रीय जेल को पंजाब म्यूनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 2013 की धारा 112-ए के तहत 2013-14 ओर 2017-18 के 20 फीसद पेनल्टी व 18 फीसद ब्याज सहित प्रॉपर्टी टैक्स भरना होगा। अगर इस नोटिस के बाद भी इनमें से कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता तो उसे 100 फीसद पेनल्टी सहित प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। निगम ने नोटिस जारी कर कहा है कि इस नोटिस के तामील होने के तीन दिन के भीतर अपने-अपने विभाग की असेस्मेंट खुद तैयार करके बनता प्रॉपर्टी टैक्स निगम दफ्तर में भरना होगा। निगम इस इस नोटिस के बाद जन सहायता केंद्र के बूथ मालिकों में हलचल पैदा हो चुकी है।
खाली पड़े 256 बूथ का प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा पुडा को
बता दें कि नगर निगम की ओर से जहां जन सहायता केंद्र के बूथ मालिक सहित सेंट्रल जेल को नोटिस जारी कर प्रॉपर्टी टैक्स भरने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दूसरी ओर निगम ने निगम के दायरे में आने वाली प्रॉपर्टी का प्रापर्टी टैक्स भरवाने के लिए पुडा दफ्तर को भी एक नोटिस जारी किया है। बता दें कि जन सहायता केंद्र की फर्स्ट फ्लोर पर पुडा अथॉरिटी ने 256 बूथ तैयार कर रखे हैं। इन बूथ को पुडा की ओर से सेल करने के लिए ऑनलाइन बोली भी करवाई जा चुकी है। इन खाली पड़े बूथ का प्रॉपर्टी टैक्स भरवाने के लिए निगम ने अब पुडा अथॉरिटी को भी नोटिस जारी किया है। अगर पुडा भी समय रहते प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरता तो उसे भी 100 फीसद पेनल्टी सहित टैक्स भरना होगा।
400 के करीब नोटिस हो चुके हैं जारी
निगम की ओर से प्रापर्टी टैक्स को लेकर सर्वे किया गया था। इस सर्वे के दौरान सभी को अपना-अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए सूचित किया गया था। मगर बूथ मलिक के अलावा जिन-जिन को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा। इस कारण इन सबको नोटिस जारी किए गए हैं। निगम के दायरे में आने वाली हर प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जन सहायता केंद्र में खाली पड़े बूथ का प्रापर्टी टैक्स लेने के लिए पुडा अथॉरिटी के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा शहर भर में 400 के करीब लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
रमिंदरपाल सिंह, सुप¨रटेंडेंट, प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच