फौजदारी मामलों को छोड़कर निपटाए जाएंगे हर तरह के मामले
जिला कोर्ट कांप्लेक्स में वीरवार को जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही मी¨टग का आयोजन किया गया।
जेएनएन, पटियाला
जिला कोर्ट कांप्लेक्स में वीरवार को जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही मी¨टग का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला एवं सेशन जज र¨जदर अग्रवाल ने बताया कि 23 फरवरी को राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एक कानूनी सेवाएं कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के दौरान के पास के गांवों के निवासियों के पेंशन, मनरेगा जॉब कार्ड, बस के पास, ड्राइविंग लाइसेंस और अंगहीनता सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे और राज्य सरकार की ओर भलाई स्कीमों के लाभ मुहैया करवाए जाएंगे।
अग्रवाल ने बताया कि 9 मार्च 2019 को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अग्रवाल ने बताया कि 9 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में गैर राजीनामा योग्य फौजदारी मामलों को छोड़ कर हर तरह के केस लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत, पटियाला कोर्ट के अलावा राजपुरा, समाना, नाभा में भी सब डिवीजनल स्तर पर बैंचों का गठन किया जाएगा।
आशीष कुमार बांसल सीजेएम-कम -सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने दिसंबर 2018 तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि इस तिमाही में एक राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई, जिसमें पटियाला डिवीजन में बने अलग -अलग बैंचों ने 4290 केस रखे और 1769 मामलों का निपटारा किया गया और 56,00,01,442 /- रुपये के अवार्ड पास किए गए। इस मौके पर कुमार अमित, डिप्टी कमिश्नर, पटियाला, डीपी ¨सगला, अतिरिक्त सेशन जज -1, मनदीप ¨सह सिद्धू, एसएसपी पटियाला, आशीष कुमार बांसल सीजेएम-कम -सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी पटियाला, तृप्तजोत कौर, सीजेएम, जिला बार एसोसिएशन के प्रधान बिक्रमजीत ¨सह भुल्लर, डॉ. शैली, अतिरिक्त सिविल सर्जन, संजीव गुप्ता जिला अटार्नी, जिला पटियाला की जेल सुपरिंटेंडेंट और जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के सदस्य उपस्थित थे।