गुरप्रीत कत्ल केस में आरोपित हरप्रीत की जमानत अर्जी खारिज
करीब चार महीने पहले पासी रोड पर हुए गुरप्रीत सिंह कत्ल केस में आरोपितों की ओर से लगाई जमानत की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया है।
जागरण संवाददाता, पटियाला
करीब चार महीने पहले पासी रोड पर हुए गुरप्रीत सिंह कत्ल केस में आरोपितों की ओर से लगाई जमानत की अपील को अदालत ने खारिज कर दिया है। एडवोकेट आशु शर्मा ने बताया कि आरोपित हरप्रीत की जमानत की अपील जुवेनाइल कोर्ट की ओर से जज डीसी सिगला को भेजी गई थी। उन्होंने अपील खारिज कर दी। वहीं, दूसरे आरोपित अमनिदर सिंह ने अपनी जमानत की एप्लीकेशन वापस ले ली है। वकील आशु शर्मा ने बताया कि जुवेनाइल कोर्ट की तरफ जमानत के लिए अपील जज के पास भेजी गई थी, जिसमें अपील को खारिज किया गया है।
गौरतलब है कि गुरप्रीत सिंह गोपी के पिता की मौत के दो साल के बाद उसे पुलिस में नौकरी लगी थी। अक्टूबर महीने की बात है कि त्रिपड़ी इलाके में गुरप्रीत सिंह निवासी अबलोवाल की बाइक के साथ इन आरोपितों की टक्कर हुई थी। इस टक्कर के बाद दोनों के बीच हाथापाई हुई तो लोगों ने बचाव करते हुए दोनों गुटों को अलग कर दिया था। इस रंजिश का बदला लेने के लिए आरोपितों ने 31 अक्टूबर 2018 को मल्टीपर्पज स्कूल पासी रोड के सामने गुरप्रीत सिंह को घेर लिया। यहां पर गुरप्रीत सिंह पर तेजधार हथियारों से हमला किया गया, वहीं बचाव करने आए उसके दोस्तों के साथ भी मारपीट की। हमले के बाद जख्मी हालत में गुरप्रीत को राजिदरा अस्पताल में दाखिल करवाया था लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत बताया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर लिया था।