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दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर 99 लाख का जाली चेक लगाया, केस

सनौर के एक ट्रस्ट के नाम पर मुम्बई की एक फर्म का 99 लाख पांच सौ रुपये का जाली चेक लगाने की कोशिश में पुलिस ने दो आरोपितों पर मामला दर्ज किया है। थाना सनौर के पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर को इतनी बड़ी राशि का चेक देख कर शक होने पर उन्होंने मुम्बई के अनन्या इंफ्रास्टक्चर से चेक की वेरीफिकेशन की तो वहां से इतनी राशि का कोई चेक न काटने की जानकारी मिली। मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया तो सनौर के दो आरोपितों पर मामला दर्ज हुआ, हालांकि आरोपित अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके।

By JagranEdited By: Published: Sun, 18 Nov 2018 09:17 PM (IST)Updated: Sun, 18 Nov 2018 09:17 PM (IST)
दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर 99 लाख का जाली चेक लगाया, केस
दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर 99 लाख का जाली चेक लगाया, केस

जागरण संवाददाता, पटियाला

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सनौर के एक ट्रस्ट के नाम पर मुम्बई की एक फर्म का 99 लाख पांच सौ रुपये का जाली चेक लगाने की कोशिश में पुलिस ने दो आरोपितों पर मामला दर्ज किया है। थाना सनौर के पंजाब नेशनल बैंक मैनेजर को इतनी बड़ी राशि का चेक देख कर शक होने पर उन्होंने मुम्बई के अनन्या इंफ्रास्टक्चर से चेक की वेरीफिकेशन की तो वहां से इतनी राशि का कोई चेक न काटने की जानकारी मिली। मैनेजर ने पुलिस को सूचित किया तो सनौर के दो आरोपितों पर मामला दर्ज हुआ, हालांकि आरोपित अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके।

घटना के मुताबिक कुछ दिन पहले एक व्यक्ति पीएनबी की सनौर शाखा में 99 लाख पांच सौ रुपये का चेक एक लोकल ट्रस्ट के खाते में जमा करवाने के लिए आया। चेक मुम्बई के अनन्या इंफ्रास्टक्चर ट्रस्ट की ओर से जारी किया गया था। चेक को देख बैंक मैनेजर शिव कुमार ने कंप्यूटर से डिटेल देख मुम्बई के अनन्या इंफ्रास्टक्चर ट्रस्ट के नंबर पर फोन कर चेक की जानकारी मांगी। वहां से इस तरह का कोई चेक जारी न करने की बात कही गई। इस पर शिव कुमार ने पुलिस को सूचित किया तब तक चेक जमा कराने वाला वहां से निकल चुका था। बैंक मैनेजर ने बताया कि इससे पहले सनौर के इस ट्रस्ट के खाते में 20 से 25 हजार से उपर जमा नहीं रहे हैं इतनी बड़ी राशि का चेक मिलने पर उनको शक हुआ तो फोन कर जानकारी ली। शिकायत के बाद पुलिस ने सनौर निवासी सुखदेव ¨सह, अमरीक ¨सह और कुछ अज्ञात व्यक्ति पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है।

एक्सपर्ट बोले, फोरेंसिक जांच के बाद चलेगा मामले का पता

एडवोकेट हिमांशु ने कहा कि किसी के साइन स्केन कर दूसरे डाक्यूमेंट जैसे चेक पर लगाए जा सकते हैं, जिसके बारे में फारे¨सक जांच के बाद ही पता चल सकता है। दस्तावेजों में छेड़छाड़ के मामले में धारा 467, 468, 471, 474 के तहत केस दर्ज हो सकता है जो कि संगीन अपराध है।


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