Move to Jagran APP

जेब में पैसे होने पर मौके पर ही जुर्माना भर सकेंगे चालक

पंजाब सरकार ने जहां ट्रैफिक चालान के जुर्माने में बढ़ोतरी की है वहीं ट्रैफिक पुलिस को चालान के जुर्माने का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।

By JagranEdited By: Published: Sun, 22 Dec 2019 11:56 PM (IST)Updated: Sun, 22 Dec 2019 11:56 PM (IST)
जेब में पैसे होने पर मौके पर ही जुर्माना भर सकेंगे चालक
जेब में पैसे होने पर मौके पर ही जुर्माना भर सकेंगे चालक

जागरण संवाददाता पटियाला : पंजाब सरकार ने जहां ट्रैफिक चालान के जुर्माने में बढ़ोतरी की है, वहीं ट्रैफिक पुलिस को चालान के जुर्माने का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। अगर व्यक्ति की जेब में तय जुर्माने के मुताबिक पैसे हैं तो पुलिस उससे जुर्माने का भुगतान मौके पर ही करवाएगी। सरकार के इस फैसले से जहां ट्रैफिक पुलिस की परेशानी कम होगी, वहीं पब्लिक को जुर्माने के भुगतान के लिए आरटीए दफ्तर व कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जानकारी अनुसार पहले ट्रैफिक पुलिस अगर किसी व्यक्ति का ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर चालान काटती थी, तो चालान को आरटीए दफ्तर या फिर कोर्ट में भेज देती थी। चालान करने के दौरान एक तारीख तय कर दी जाती थी। इस तारीख को संबंधित व्यक्ति दफ्तर में जाकर चालान में तय किए जुर्माने का भुगतान करता था। वहीं दूसरी ओर अगर चालान भुगतने की तारीख पर कर्मचारी नहीं मिलता तो व्यक्ति को दोबारा दफ्तर में जाना पड़ता था। आरटीए अरविद कुमार ने बताया कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस मौके पर ही जुर्माने का भुगतान करा सकेगी।

loksabha election banner

ज्यादा जुर्माना होने पर जाना पड़ेगा आरटीए कार्यालय

अरविंद कुमार ने बताया कि वाहन चालक के चालान पर जुर्माना ज्यादा लगा है और उसके पास पैसे नहीं है तो वह यह जुर्माना आरटीए दफ्तर या फिर कोर्ट में भी भुगत सकेगा। चालान कहां भेजना है इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस ही तय करेगी। सरकार के इस फैसले से पब्लिक, ट्रैफिक पुलिस ओर आरटीए दफतर के कर्मचारियों की परेशानी भी कम होगी। क्योंकि काफी लोग ऐसे है, जो जुर्माने का भुगतान नहीं करते ओर उनके दस्तावेज दफ्तर में पड़े रहते है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.