जेब में पैसे होने पर मौके पर ही जुर्माना भर सकेंगे चालक
पंजाब सरकार ने जहां ट्रैफिक चालान के जुर्माने में बढ़ोतरी की है वहीं ट्रैफिक पुलिस को चालान के जुर्माने का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता पटियाला : पंजाब सरकार ने जहां ट्रैफिक चालान के जुर्माने में बढ़ोतरी की है, वहीं ट्रैफिक पुलिस को चालान के जुर्माने का मौके पर ही निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। अगर व्यक्ति की जेब में तय जुर्माने के मुताबिक पैसे हैं तो पुलिस उससे जुर्माने का भुगतान मौके पर ही करवाएगी। सरकार के इस फैसले से जहां ट्रैफिक पुलिस की परेशानी कम होगी, वहीं पब्लिक को जुर्माने के भुगतान के लिए आरटीए दफ्तर व कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जानकारी अनुसार पहले ट्रैफिक पुलिस अगर किसी व्यक्ति का ट्रैफिक नियम के उल्लंघन को लेकर चालान काटती थी, तो चालान को आरटीए दफ्तर या फिर कोर्ट में भेज देती थी। चालान करने के दौरान एक तारीख तय कर दी जाती थी। इस तारीख को संबंधित व्यक्ति दफ्तर में जाकर चालान में तय किए जुर्माने का भुगतान करता था। वहीं दूसरी ओर अगर चालान भुगतने की तारीख पर कर्मचारी नहीं मिलता तो व्यक्ति को दोबारा दफ्तर में जाना पड़ता था। आरटीए अरविद कुमार ने बताया कि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार पुलिस मौके पर ही जुर्माने का भुगतान करा सकेगी।
ज्यादा जुर्माना होने पर जाना पड़ेगा आरटीए कार्यालय
अरविंद कुमार ने बताया कि वाहन चालक के चालान पर जुर्माना ज्यादा लगा है और उसके पास पैसे नहीं है तो वह यह जुर्माना आरटीए दफ्तर या फिर कोर्ट में भी भुगत सकेगा। चालान कहां भेजना है इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस ही तय करेगी। सरकार के इस फैसले से पब्लिक, ट्रैफिक पुलिस ओर आरटीए दफतर के कर्मचारियों की परेशानी भी कम होगी। क्योंकि काफी लोग ऐसे है, जो जुर्माने का भुगतान नहीं करते ओर उनके दस्तावेज दफ्तर में पड़े रहते है।