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अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी रेहड़ियां, सनौरी अड्डे में शिफ्ट होंगी 380

शहर की प्रमुख सड़कों से रेहड़ियां हटाई जाएंगी स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत 39 स्थानों का चयन किया गया है जहां रेहड़ियों को खड़ा करने की अनुमति दी जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 01:02 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 01:02 AM (IST)
अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी रेहड़ियां, सनौरी अड्डे में शिफ्ट होंगी 380
अब सड़कों पर नहीं दिखेंगी रेहड़ियां, सनौरी अड्डे में शिफ्ट होंगी 380

जागरण संवाददाता, पटियाला : शहर की प्रमुख सड़कों से रेहड़ियां हटाई जाएंगी, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के तहत 39 स्थानों का चयन किया गया है जहां रेहड़ियों को खड़ा करने की अनुमति दी जाएगी। वेंडर पॉलिसी पर जल्द अमल किया जा रहा है। पहले चरण में शहर की करीबन 400 रेहड़ियों को सनौरी अड्डा में बनी रेहड़ी मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहर में करीबन 4200 रेहड़ियां हैं। वेंडर पॉलिसी में तय स्थानों पर रेहड़ियां खड़ी की जाएंगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित न होती हो। वीरवार को मेयर संजीव शर्मा बिट्टू और निगम कमिश्नर पूनमदीप कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई वेंडर पॉलिसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किये गए।

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वेंडर पॉलिसी को लेकर 39 स्थानों का चयन

निगम की लैंड शाखा ने वेंडर पॉलिसी के अधीन जिन 39 स्थानों का चयन किया है। निगम कमिश्नर और मेयर ने संयुक्त रूप से फैसला लिया कि जिस किसी स्थान को वेंडर पॉलिसी के लिए तय स्थानों की सूची में रखा गया है उन पर रेहड़ी वालों को शिफ्ट करने से पहले वे खुद आगामी शनिवार को चयन किए स्थानों का दौरा करेंगे। सभी जरूरी पक्षों पर ध्यान देने के बाद ही वेंडर पॉलिसी अधीन तैयार होने वाली अधिसूचना को जारी किया जाएगा। चयन किए जिस स्थानों पर जितनी रेहड़ियां खड़ी की जाएंगी, उन सभी रेहड़ी संचालकों को निगम विशेष पहचानपत्र जारी करेगी। कोई रेहड़ी संचालक तय स्थान के जगह किसी अन्य स्थान पर खड़ा होगा तो उसका पहचान पत्र निगम रद कर देगा और दोबारा उसका पहचानपत्र जारी नहीं होगा।

नो वेंडर जोन में नहीं खड़ी होगी रेहड़ी

मेयर ने निगम अधिकारियों की बैठक के बाद साफ कर दिया कि शहर के जिन स्थानों को निगम नो वेंडर जोन घोषित करेगा, वहां कोई भी किसी कीमत पर कोई रेहड़ी खड़ा नहीं करेगा । यदि कोई निगम के आदेशों का उल्लंघन करता है तो निगम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। नो वेंडर जोन में आने वाले इलाकों में यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी प्रापर्टी में रेहड़ी खड़ी करता है तो जमीन मालिक पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।


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