पुराने वाहनों से संबंधित कार्य करवाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी
आरटीए दफ्तर में अब पुराने वाहनों की आरसी बनवाने ट्रांसफर करने लोन कटवाने के अलावा विभिन्न काम करवाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी जरूरी होगी। वर्ना इसके बिना आरसी नहीं बनेगी।
जागरण संवाददाता, पटियाला : आरटीए दफ्तर में अब पुराने वाहनों की आरसी बनवाने, ट्रांसफर करने, लोन कटवाने के अलावा विभिन्न काम करवाने के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी जरूरी होगी। वर्ना इसके बिना आरसी नहीं बनेगी। ट्रांसपोर्ट विभाग के इन नियमों से लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि लोगों को बिना सूचित किए ही विभाग द्वारा अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है। इसके चलते वाहन चालकों को तय से ज्यादा फीस देनी पड़ रही है। हालांकि यह नियम अगले हफ्ते के पहले दिन सोमवार को लागू होने जा रहा है। ये है पूरा मामला : जानकारी अनुसार काफी समय से नए वाहन की खरीद के दौरान हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ती है। बहरहाल अब पुराने वाहन की आरसी से संबंधित कोई भी काम आरटीए दफ्तर में करवाना होगा, के साथ-साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी जरूरी होगी। इसके बिना फाइल आगे नहीं बढ़ पाएगी। विभाग द्वारा इस सिस्टम को सोमवार से लागू कर दिया जाना है। हालांकि इस सिस्टम से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिन लोगों के वाहनों पर पहले से ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है, को सेल व परचेज करने के दौरान फिर से नंबर प्लेट लगवानी होगी या नहीं, के बारे में किसी भी अधिकारी को जानकारी नहीं है। जिला में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का एक सेंटर
जिले में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का एक ही सेंटर है। यह सेंटर यहां नाभा रोड के नजदीक स्थित ड्राइविग ट्रैक पर स्थित है। एक सेंटर होने के चलते यहां सुबह से लेकर शाम तक नंबर प्लेट लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती है। यहां नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी द्वारा लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई हे। जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि ड्राइविग ट्रैक पर जहां ड्राइविग टेस्ट होते हैं, के नजदीक ही नंबर प्लेट लगाने का काम चल रहा है।